
क्या आपके बच्चे दिल्ली के निजी स्कूलों में पढ़ रहें हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण खबर है जो आपके लिए राहत भरी हो सकती है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी बढ़ती ही जा रही है बच्चों के पेरेंट्स से अपनी मर्जी से फीस बढ़ाकर पैसे वसूले जा रहे हैं। जिसे देखकर दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाएं हैं। जानकारी के लिए बता दें यह न्य विधेयक आगामी मानसून सत्र में विधानसभा में पेश किया जाने वाला है जिसके तहत इन सभी स्कूलों कड़ी सजा दी जाएगी।
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अब फीस बढ़ाने पर देना होगा भारी जुर्माना
प्राइवेट स्कूलों की फीस मामले में मनमानी को लेकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना है कि 4 अगस्त से विधानसभा के मानसून सत्र शुरू होने वाले हैं और इस दिन ही शिक्षा विधेयक भी जारी होने वाला है। विधेयक जारी होने के बाद यदि कोई निजी स्कूल अपनी मर्जी से फीस बढ़ता है तो उसे भारी जुर्माना देना होगा। अगर स्कूल से यह गलती परहली बार होती है तो उसे 1 लाख से 5 लाख रूपए तक का हर्जाना भरना पड़ सकता है। वहीं यदि एक बार पकडे जाने के बाद फिर से यही गलती दोबारा की जाती है तो 2 लाख से 10 रूपए तक का जुर्माना देना होगा।
बढ़ी फीस को वापस करना होगा!
विधेयक के नियम के तहत बढ़ी हुई फीस को वापस करने के लिए स्कूल को तय समय दिया जाएगा। यदि वो इस समय के भीतर फीस वापस नहीं करेगा तो उसका जुर्माना बढ़ता ही जाएगा।
यदि 20 दिन की देरी होती है तो जुर्माना डबल किया जाएगा। और यदि 40 दिन लेट होता है तो यह तिगुना होता है। अगर इसके बाद भी देरी होती है तो जुर्माना बढ़ता ही रहेगा।