
OBC Reservation: चंडीगढ़ के OBC वर्ग के लिए बड़ी खुशखबरी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नए नियम के तहत हरियाणा में लागू पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2016 को अब सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी लाया गया है यह 5 अगस्त 2025 से लागू कर दिया है।
इस नियम से चंडीगढ़ के ओबीसी श्रेणी के लोगों को सरकारी नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में 27% का आरक्षण मिलने वाला है। आरक्षण का मिलने से लोगों को इन क्षेत्रों में काफी बेहतर लाभ प्राप्त होगा।
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छह सालों में मिलेगा आरक्षण का लाभ
जानकारी के लिए बता दें आरक्षण का लाभ एक बार में लागू नहीं किया जाएगा। बल्कि छह साल की अवधि के भीतर यह नियम लागू किया जाएगा। पहले साल में 3%, दूसरे साल में 4%, तीसरे साल में 4%, चौथे साल में 5%, पांचवे साल में 5% और छठे साल में 6% नियम लागू किया जाएगा। कुल मिलकर इस तरीके से 27% आरक्षण का लाभ पूरा किया जाएगा। कर्मी लेयर श्रेणी में आने वाले उम्मीदवार इस अआरक्षण का लाभ ले पाएंगे।
इन जातियों को मिलेगा आरक्षण का फायदा
नए नियम के तहत मिलने वाले आरक्षण का लाभ चडीगढ़ की 71 जातियों को मिलने वाला है। इन सभी जातियों की लिस्ट को केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया गया है। ये जातियां निम्न प्रकार से हैं।
- अहीर/यादव
- सैनी
- नाई
- कुम्हार
- लोहार
- मोची
- बुनकर
- सुनार
- पाल
- गडरिया
- घासी
- धोबी
- मल्लाह
- कश्यप-राजपूत
- राय सिख
- मीना
- लबाना
- रेहारी
- रामगढ़िया
- ठठेरा
- गुज्जर