Certificate of Indian Citizenship: कैसे बनता है सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटिजनशिप? जानें पूरा ऑनलाइन प्रोसेस

बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले वोटर लिस्ट के बाद नागरिकता का मामला गर्मा गया है, और यही कारण है, की लोग सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटिजनशिप को लेकर परेशान है, की क्या यह सभी भारतीयों के लिए जरुरी है, इस पर अब दुविधा की स्थिति देखने को मिल रही है

By Pinki Negi

Certificate of Indian Citizenship: कैसे बनता है सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटिजनशिप? जानें पूरा ऑनलाइन प्रोसेस
Certificate of Indian Citizenship: कैसे बनता है सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटिजनशिप? जानें पूरा ऑनलाइन प्रोसेस

सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटिजनशिप एक ऐसा सरकारी डॉक्यूमेंट है, जो ये साबित करता है, की कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, हालाँकि यह डॉक्यूमेंट हर किसी के लिए जरुरी नहीं होता लेकिन कुछ खास मामलों में इसकी जरुरत पड़ती है।

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बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले वोटर लिस्ट के बाद नागरिकता का मामला गर्मा गया है, और यही कारण है, की लोग सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटिजनशिप को लेकर परेशान है, की क्या यह सभी भारतीयों के लिए जरुरी है, इस पर अब दुविधा की स्थिति देखने को मिल रही है, की कौन -कौन से डॉक्यूमेंट नागरिकता के प्रमाण है, की क्या यह सभी भारतीयों के लिए जरुरी है, और इसे बनवाया कैसे जाता है।

क्या सबके लिए जरुरी है यह सर्टिफिकेट

सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप उन लोगों को दिया जाता जाता है, जो जन्म से भारतीय नहीं है, लेकिन बाद में वह भारतीय नागरिक बने है, इसमें विदेशी नागरिक आते है, जिन्होंने भारत की नागरिकता, ली है, विदेशी नागरिक जो शादी, निवास या स्पेशल क्वालिफिकेशन के बेस पर भारत के नागरिक बने है, आमतौर पर भारतीय नागरिकों को इसकी जरूरत नहीं होती है।

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सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप है नागरिकता की पहचान

सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप भारतीय नागरिकता, को प्रमाणित करने वाला एक सरकारी दस्तावेज है, इस डॉक्यूमेंट से साबित होता है, की कोई भारतीय नागरिक है या नहीं, हाल ही में बिहार विधानसभा चुनावों से पहले वोटर लिस्ट और नागरिकता की बहस छिड़ने के बाद इस डॉक्यूमेंट को लेकर लोग बहुत बात करने लगे है, इस मामले के उठने के बाद यह साफ हुआ है, की आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट नागरिकता की पहचान नहीं करते।

नागरिकता की पहचान के लिए पारस्पोट, सर्टिफिकेट और इंडियन सिटिजनशिप, बर्थ सर्टिफिकेट आदि को सही डॉक्यूमेंट माना गया है, ऐसे में यह जानना जरुरी हो जाता है, की क्या भारत के हर नागरिक के पास यह सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए।

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सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप हेतु ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें

  • सबसे पहले आप भारत की सिटिजनशिप पोर्टल “https://indiancitizenshiponline.nic.in” पर जाएं।
  • इसके बाद आपको वो फॉर्म चुनना होगा, जो आपके लिए सही है, जैसे की फॉर्म 1 अगर आप भारत में जन्मे है, और आवेदन कर रहे है, फॉर्म 2 से 8 तक नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन, शादी के आधार पर नागरिकता आदि के लिए अलग -अलग फॉर्म।
  • अब वेबसाइट पर जा कर रजिस्ट्रेशन करें, अपना ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज करें OTP वेरिफाई करें, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाएं।
  • जरुरी डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करें।
  • अब आप अपनी ऑनलाइन फीस भरें।
  • अब फॉर्म को सबमिट करें और एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड करें।
  • फॉर्म सबमिट के बाद स्थानीय कलेक्टर या जिला अधिकारी आपके डॉक्यूमेंट्स की जाँच करेगा।
  • आपको सत्यापन के लिए भी बुलाया जा सकता है।

अगर आपसे मांगी गई जानकारी अपने गलत या झूठी दी गई तो आपकी एप्लिकेशन रिजेक्ट हो सकती है, और फॉर्म भरते समय इंस्ट्रक्शन डिटेल्स को ध्यान से पढ़ें।

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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