
यदि आप एक सरकारी कर्मचारी है तो आपके लिए अच्छी खबर है. केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को बताया कि केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को 30 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी देने का ऐलान किया है. एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार के सेवा नियमों के तहत 30 दिन की छुट्टी मिलती है, जिसे वह अपने निजी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.
केंद्रीय सिविल सेवा नियम के अनुसार
केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 के मुताबिक एक एक सरकारी कर्मचारी को हर साल कई तरह की छुट्टियाँ मिलती हैं हैं जिसमे 30 दिन की अर्जित छुट्टी शामिल है, यानी ये छुट्टियां आपके काम के बदले मिलती हैं और आप उन्हें बचा कर भी रख सकते है. साथ ही 20 दिन की अर्ध वेतन छुट्टी मिलती है, जिसमे आधी सैलरी आती है. इसके अलावा 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी और दो दिन की निरूद्ध छुट्टी भी मिलती है.
सरकारी कर्मचारियों को मिलती है कई तरह की सुविधाएं
आज के समय में एक सरकारी कर्मचारी को कई तरह की सुविधाएं मिलती है. CGHS के तहत, उन्हें और उनके परिवार को सस्ती दवा और इलाज मिलता है, जिसका लाभ वह रिटायरमेंट होने के बाद भी ले सकते हैं. महिला कर्मचारियों को बच्चे होने के समय में 6 महीने की मैटरनिटी लीव और लड़कों को 15 दिन की पितृत्व अवकाश मिलती है. रिटायर होने पर उन्हें ग्रेच्युटी और पीएफ का फायदा मिलता है. इसके अलावा न्यू पेंशन स्कीम के तहत उनकी सैलरी का कुछ हिस्सा हर महीने कटता है, जो बाद में उन्हें पेंशन के रूप में मिलता है.
अब बहुत जल्द केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करने वाली है, जो की 1 जनवरी 2026 से शुरु हो सकती है. इसके लागू होने से कर्मचारी के सैलरी में अच्छी वृद्धि होगी, जैसे – लेवल-1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,000 रुपये हो सकती है.