बिहार सरकार ने पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे को सरल और सस्ता बनाने के लिए एक नया नियम लागू किया है. अब पारिवारिक संपत्ति के रजिस्टर्ड बंटवारे के लिए स्टांप शुल्क केवल 100 रुपये है, जिससे अब जमीन की रजिस्ट्री करवाना आसान हो गया है. इससे जमीन से जुड़े झगड़े कम हो सकते हैं.

संपत्ति बंटवारे के झगड़े को सुलझाने में मदद
बिहार में अक्सर परिवारों में संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद होते हैं. इन झगड़ों को सुलझाने के लिए सरकार ने एक सरल तरीका अपनाया है. अब परिवार के सदस्य अपने बंटवारे को रजिस्टर्ड करके कानूनी रूप से मान्यता दे सकते है. पहले रजिस्ट्री महंगी होने के कारण कई परिवार बंटवारे से बचते थे, लेकिन अब सिर्फ 100 रुपये में रजिस्ट्री हो रही है.
पारिवारिक सदस्यता सूची बनवाना है जरूरी
इस स्कीम का लाभ लेने के लिए सबसे पहले परिवार के सभी सदस्यों नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाएं, जिसे ‘पारिवारिक सदस्यता सूची’ या परिवार रजिस्टर नकल कहा जाता है. यह सूची सीओ (सर्किल ऑफिसर) के कार्यालय से बनवानी होगी. इसके लिए आपको आवेदन देना होगा, जिसे राजस्व कर्मचारी जांचेंगे और मंजूरी देंगे. इस सूची के बिना संपत्ति का बंटवारा रजिस्ट्री ऑफिस में नहीं हो सकता.
कागजातों की जांच के बाद रजिस्ट्री
परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज होने के बाद आपको रजिस्ट्री ऑफिस में जाना है. यहां, आपको 100 रुपये का स्टांप पेपर खरीदना होगा, जिस पर संपत्ति बंटवारे का पूरा विवरण लिखा जाएगा. इसके बाद, रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मचारी कागजातों की जांच करेंगे और बंटवारे का विवरण रजिस्टर में दर्ज करेंगे. इस प्रक्रिया से आपकी संपत्ति का बंटवारा कानूनी तौर पर मान्य हो जाएगा.