
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) योजना में अहम बदलाव किए है, इससे लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को सीध फायदा होगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने EDLI के नियमों में ढील दी है, नए नियम के तहत ऐसे परिवार जिनमें कमाने वाले सदस्य की किसी कारणवर्ष नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।
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नॉमिनी को हर हाल में मिलेंगे 50000 रूपये
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने EDLI के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए यह तय किया है की यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को कम से कम 50 हजार रूपये बीमा का लाभ दिया जाएगा। बता दें पहले के नियम के मुताबिक बीमा की इस राशि के लिए कुछ शर्तें तय की गई थी, जिसके तहत पीएफ खाते में कम से कम 50 हजार जमा होना चाहिए था, जिसे अब खत्म कर दिया गया है।
वहीं अब यदि कर्मचारी के खाते में पैसे हो या न हो इससे फर्क नहीं पड़ता, कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में भी उसके आश्रितों को बीमा की न्यूनतम 50,000 रूपये का लाभ दिया जाएगा।
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दावा पेश करने की समय सीमा बढ़ाई
इसके अलावा नए नियम के तहत अब कर्मचारी की मृत्यु के आबाद दावा पेश करने की समय सीमा को भी बढ़ा दिया गया है। अब यदि कर्मचारी की मृत्यु उसकी आखरी सैलरी के छह महीने के भीतर होती है तो भी उसके आश्रितों को बीमा दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने एक और महत्त्वपूर्ण बदलाव किया है जिसके तहत दो नौकरियों के बीच 60 दिन के गैप को अब लगातार सेवा माना जाएगा।
यानी 12 महीने की लगातार सेवा गिनने में 60 दिन तक का गैप कोई असर नहीं डालेगा, इस सुविधा से ऐसे कर्मचारियों को फायदा मिल सकेगा जिन्होंने अलग-अलग कंपनियों में काम किया है और इसके दौरान कुछ समय ब्रेक लिया है।
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EPFO की ईडीएलआई योजना क्या है
बता दें कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) योजना एक बीमा सुरक्षा योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य पॉलिसीधारक के परिवार के सदस्यों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को सुरक्षा मिलती है, यदि नौकरी के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को योजना के तहत 2.5 लाख रूपये से लेकर 7 लाख रूपये तक का बीमा कवर दिया जाता है।