
भारत में रोजाना तकरीबन 5 करोड़ लीटर शराब की खपत होती है, यह आंकड़ा बताता है, की देश में शराब के कितने शौकीन है, चाहे पार्टी हो या त्यौहार, शराब कई जगहों पर एक अहम हिस्सा बन चुकी है, लेकिन क्या आप जानते है, की कुछ शहरों में शराब पीने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है।
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आपको बता दें की महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे और नासिक जैसे शहरों में शराब पीने के लिए ड्रिंकिंग लाइसेंस लेना पड़ता है, सरकार की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करके यह परमिट लिया जा सकता है, होटल या बार में भी शराब पीने वालों को यह परमिट दिखाना होता है।
गुजरात और बिहार जैसे राज्यों में शराबबंदी
कुछ राज्यों में शराब पूरी तरह से बैन है, जैसे गुजरात और बिहार में शराब पर प्रतिबंध है, यहां शराब पीना, रखना या ले जाना पूरी तरह से गैरकानूनी है, हालाँकि, गुजरात में कुछ विशेष परिस्तिथियों में, जैसे की विदेशी नागरिकों, चिकित्सा कारणों या स्पेशल परमिशन के तहत शराब पीने की अनुमति मिल सकती है, इसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया और डॉक्युमेंट्स की जरुरत पड़ती है, लेकिन शराब का सेवन केवल एक तय मात्रा के लिए और एक खास परमिट के तहत ही किया जा सकता है।
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महाराष्ट्र में परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया
अगर आप महाराष्ट्र में शराब पीने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना चाहते है, तो आपको सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, इसके लिए आपको कुछ जरुरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जैसे आधार कार्ड, पता प्रमाण पत्र, उम्र प्रमाण पत्र, और पासपोर्ट साइज फोटो, आवेदन के बाद, आपको निर्धारित शुल्क का भी भुगतान करना होता है।
बिना लाइसेंस के शराब पीने पर कानूनी कार्यवाई
अगर आप बिना लाइसेंस के शराब पीते हुए पकडे जाते है, तो इसके लिए आप पर कानूनी कार्यवाई की जा सकती है, खासकर उन राज्यों और शहरों में जहां शराब पर कड़ा कानून लागू होता है, शराबबंदी वाले राज्यों में यह अपराध मन जाता है, और इसके लिए जुर्माना, जेल की सजा अन्य कानूनी कार्यवाही हो सकती है, इसीलिए शराब पीने से पहले यह सुनिश्चित कर लें की आपके पास वैध लाइसेंस है, ताकि आप किसी भी प्रकार की कानूनी परेशानी से बच सकें।