
हरियाणा में स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक ने उन स्कूलों के खिलाफ कार्यवाई की चेतावनी दी है, जो शिक्षा के अधिकार के तहत प्रवेश के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन वितरण दर्ज नहीं करते है, राज्य के 3488 मान्यता प्राप्त और निजी स्कूलों ने फीस बढ़ाने के लिए अनिवार्य फॉर्म -6 जमा नहीं किया है।
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क्या है फॉर्म -6
फॉर्म -6 हर निजी स्कूल को फीस बढ़ाने से पहले शिक्षा विभाग को यही जरुरी फॉर्मेट देना होता है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, हरियाणा के 3,488 निजी स्कूलों ने अभी तक ये फॉर्म जमा नहीं किया है, और फिर भी कुछ स्कूल विभाग को बिना बताए, चुपके से फीस बढ़ा रहे है, हरियाणा में 10,707 निजी पंजीकृत संस्थान है, इनमें से केवल 7,219 संस्थानों ने ही फॉर्म -6 जमा किया है, अब विभाग की नजर बाकि 3,500 स्कूलों पर है, शायद उन्हें लगा होगा की सब ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, शिक्षा विभाग द्वारा उन सभी पर कार्यवाही की जाएगी।
क्या होगी कार्यवाई
शिक्षा विभाग ने कहा है, की अगर कोई स्कूल बिना फॉर्म -6 के ट्यूशन फीस बढ़ाता है, तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी, किसी भी स्वतंत्र नोटिस की मांग नहीं की जाएगी, यानी की अब किसी ने भी यह नियम तोडा तो उस पर नियम तोड़ने की कार्यवाई की जाएगी।
आखिर इतना जरुरी क्यों
यह सब इसीलिए किया जा रहा है, की ताकि स्कूल मनमाने ढंग से फीस न बढ़ाएं, ताकि अभिभावकों को अचानक आर्थिक बोझ न उठाना पड़े, ताकि हर बच्चे को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा का अधिकार मिल सके, अभिभावकों को भी इसमें कुछ विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, जैसे की अगर आपके बच्चे के स्कूल में अचानक ट्यूशन फीस बढ़ा दी, तो आपको केसा लगेगा, ऐसे में आप एक बार जाँच कर लें, की स्कूल ने फॉर्म -6 जमा किया है, या नहीं, आपको पता चल जाएगा।