Aadhar Card New Rule: आधार कार्ड बंद होने पर बड़ा फैसला, लागू हो गए नए नियम

सरकार ने आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। अब कुछ नियमों का पालन न करने पर आपका आधार कार्ड बंद हो सकता है। यह फैसला खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनका आधार कार्ड कई साल पुराना है या जिनके बच्चे 7 साल के हो गए हैं। आखिर क्या हैं ये नए नियम और क्यों लिया गया यह फैसला?

By Pinki Negi

Aadhar Card New Rule: आधार कार्ड बंद होने पर बड़ा फैसला, लागू हो गए नए नियम
Aadhar Card New Rule

UIDAI ने आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, इन नियमों का पालन सभी उपभोक्ताओं को करना होगा. यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते है तो आपका आधार कार्ड बंद हो सकता है. यह नियम खासतौर पर उन आधार कार्ड पर लागू होगा, जिनका कार्ड 10 साल से ज्यादा पुराना हो गया है.

आधार कार्ड बंद होने पर बड़ा फैसला

UIDAI के नियमों के अनुसार, जिन लोगों का आधार कार्ड 10 साल या उससे ज्यादा पुराना हो गया और उन्होंने कभी भी आधार कार्ड में कोई जानकारी अपडेट नही की है तो उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाने होंगे. हालांकि यह काम अनिवार्य नहीं है, लेकिन आधार की सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार अपडेट करना जरूरी है.

आधार कार्ड के नियम

  • जब कोई बच्चा 5 साल का हो जाता है, तो उसका बायोमेट्रिक डेटा (फिंगरप्रिंट, आंखों का स्कैन और फोटो) अपडेट करवाना अनिवार्य है.
  • जब बच्चा 15 साल का हो जाता है, तो एक बार फिर से यह बायोमेट्रिक डेटा अपडेट कराना अनिवार्य है.
  • आधार अपडेट करने के लिए आपके पास पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी और पहचान पत्र में से एक दस्तावेज जमा करना होगा.
  • यदि आप घर बैठे ऑनलाइन आधार अपडेट करना चाहते है तो केवल UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट का इस्तेमाल करें.
Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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