आधार कार्ड (Aadhaar) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने नए Guidelines जारी किए हैं, जिनका मकसद “एक व्यक्ति एक आधार” (One Person-One Aadhaar) की नीति को और मजबूती देना है. यह कदम न सिर्फ Data Security को बेहतर बनाएगा, बल्कि पहचान से जुड़ी धोखाधड़ी पर भी कड़ा शिकंजा कसेगा.

UIDAI की नई गाइडलाइन में क्या है ख़ास?
UIDAI की नई नीति के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति के पास दो आधार नंबर हैं, तो जिस आधार में बायोमेट्रिक जानकारी (Biometric Details) जैसे फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन आदि पूरी और सटीक होगी, वही आधार वैध माना जाएगा. अगर किसी एक आधार में बायोमेट्रिक डेटा अधूरा है, तो पहले जारी किया गया आधार ही मान्य रहेगा. दूसरे आधार को UIDAI अमान्य घोषित कर देगा, जिससे एक व्यक्ति के नाम पर दो अलग-अलग पहचानें नहीं रहेंगी.
यह बदलाव क्यों ज़रूरी था?
पिछले कुछ समय से UIDAI को शिकायतें मिल रही थीं कि एक ही व्यक्ति के नाम पर दो अलग-अलग आधार कार्ड जारी हो गए हैं। इससे न सिर्फ Government Schemes के दुरुपयोग की आशंका थी, बल्कि व्यक्तिगत पहचान को लेकर भ्रम भी पैदा हो रहा था.
इस नई गाइडलाइन से UIDAI ने स्पष्ट नियम बना दिए हैं कि जब दो आधार नंबर सामने आते हैं, तो किसे वैध माना जाएगा और किसे रद्द किया जाएगा.
अगर आपके पास दो आधार नंबर हैं, तो क्या करें?
यदि आपको लगता है कि आपके नाम पर दो आधार नंबर जारी हो गए हैं:
- तुरंत नजदीकी आधार सेवा केंद्र (Aadhaar Seva Kendra) पर जाएं.
- UIDAI आपकी जानकारी की जांच कर यह तय करेगा कि किस आधार नंबर को वैध रखा जाएगा.
- अमान्य आधार नंबर को सिस्टम से हटा दिया जाएगा.
दस्तावेज़ों की सूची भी हुई अपडेट
UIDAI ने आधार बनवाने और अपडेट करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची को भी अपडेट कर दिया है. यह बदलाव अलग-अलग वर्गों के अनुसार लागू होंगे जैसे:
- बच्चे,
- विदेशी नागरिक (Foreign Nationals),
- ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI Card Holders),
- ट्रांसजेंडर समुदाय।
अब मान्य दस्तावेजों में शामिल हैं:
- जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
- पासपोर्ट (Indian/Foreign)
- वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड
- बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन के बिल
- स्कूल सर्टिफिकेट और अन्य सरकारी दस्तावेज़
यदि बच्चा 5 साल से छोटा है, तो उसके आधार के लिए परिवार के मुखिया (HoF) का आधार अनिवार्य होगा.
NRI और विदेशी नागरिकों के लिए आधार की वैधता वीज़ा या यात्रा परमिट की अवधि पर निर्भर करेगी. जन्म प्रमाण पत्र अब विशेष रूप से NRI और बच्चों के मामलों में अनिवार्य कर दिया गया है. नाम, जन्मतिथि, लिंग में किसी भी बदलाव के लिए मान्य दस्तावेज़ जरूरी होंगे. दस्तावेज़ वही मान्य होंगे जो अभी वैध हों, व्यक्ति के नाम पर हों और सत्यापन योग्य हों.