बिजली चोरी करने पर लगता है भारी जुर्माना हो सकती है 5 साल तक की जेल, जान लो नियम-कायदे

भारत में जैसे -जैसे विकास, अर्थव्यवस्था और आबादी बढ़ रही है, वैसे -वैसे बिजली की मांग भी बढ़ रही है. लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाना बेहद जरूरी हो गया है. इसी वजह से सरकार ने 2003 में इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट (भारतीय विद्युत अधिनियम) बनाया. यह कानून बिजली का सही इस्तेमाल करने और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने में मदद करते हैं

By Pinki Negi

बिजली चोरी करने पर लगता है भारी जुर्माना हो सकती है 5 साल तक की जेल, जान लो नियम-कायदे
बिजली चोरी

भारत में जैसे -जैसे विकास, अर्थव्यवस्था और आबादी बढ़ रही है, वैसे -वैसे बिजली की मांग भी बढ़ रही है. लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाना बेहद जरूरी हो गया है. इसी वजह से सरकार ने 2003 में इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट (भारतीय विद्युत अधिनियम) बनाया. यह कानून बिजली का सही इस्तेमाल करने और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने में मदद करते हैं. लेकिन कई लोग इन नियमों को टूटकर बिजली चोरी कर रहे है, जो की एक अपराध है. आइए जानते है बिजली चोरी करने पर कौन सी सज़ा मिल सकती है.

भारतीय बिजली कानून 2003 के तहत चोरी कब मानी जाएगी

Indian Electricity Act, 2003 के अनुसार बिजली चोरी तब मानी जाती है जब कोई व्यक्ति इनमें से कोई काम करता है जैसे –

  • जब कोई व्यक्ति बिजली कंपनी की तारों (जो ऊपर, जमीन के नीचे या पानी में लगी हों) से बिना परमिशन के बिजली जोड़ता हैं.
  • बिजली उपकरण में तरह की गड़बड़ी करके बिजली बिल को कम दिखाना.
  • बिजली उपकरण, मीटर या तारों को टूटकर उन्हे नुकसान पहुंचाना.
  • गलत काम के लिए बिजली का इस्तेमाल करना, जैसे घर के लिए ली गई बिजली का इस्तेमाल दुकान में करना.

भारतीय बिजली कानून 2003 के तहत सामान्य अपराध

  • यदि कोई व्यक्ति बिना परमिशन के बिजली और इस्तेमाल करता है जैसे -मीटर में छेड़छाड़ करना या बिजली का अवैध कनेक्शन लेना. ऐसा करना कानून की धारा 135 के तहत जुर्म है.
  • अगर कोई व्यक्ति बिना सही लाइसेंस या अनुमति के बिजली का उपयोग करता है, तो ये धारा 136 के तहत अपराध माना जाता है.
  • बिजली से जुड़ी चीजें जैसे -बिजली घर, खंभे और तार या बिजली बांटने वाले नेटवर्क को नुकसान पहुँचाना भी अपराध है.
  • धोखाधड़ी से बिजली बेचना, खपत के गलत आंकड़े दिखाना या गलत डॉक्यूमेंट्स बनाना भी बिजली चोरी माना जाता है.

बिजली चोरी करने पर मिलेगी ये सज़ा

अगर कोई व्यक्ति बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसे तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 के तहत सज़ा और जुर्माना देना पड़ता है. ये सजा इस बात पर निर्भर करती है कि चोरी कितनी बिजली की हुई है और क्या ये पहली बार हुआ है या बार-बार.

अगर 10 किलोवाट से कम बिजली की चोरी हुई है

  • पहली बार – अगर कोई व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसे चोरी की हुई बिजली का कम से कम तीन गुना जुर्माना देना होता है.
  • दोबारा या बार-बार – चोरी की गई बिजली का कम से कम छह गुना जुर्माना देना होगा.

अगर 10 किलोवाट से ज्यादा बिजली की चोरी हुई है:

  • पहली बार – बिजली चोरी का कम से कम तीन गुना जुर्माना देना होगा.
  • दोबारा – इसमें कम से कम 6 महीने की जेल हो सकती है और चोरी की गई बिजली का कम से कम 6 गुना जुर्माना भी देना होगा.
Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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