विदेशी आय और संपत्ति ITR में छुपाई? तो अब नहीं बच पाएंगे! इनकम टैक्स विभाग जानता है हर डिटेल
अगर आपने ITR में विदेशी आय या संपत्ति छुपाई है, तो संभल जाइए! इनकम टैक्स विभाग के पास आपकी हर डिटेल पहले से मौजूद होती है – चाहे वो बैंक अकाउंट हो, प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट। जानिए आखिर कैसे पकड़ में आ जाती है ये जानकारी और किन पर गिर सकती है गाज? पढ़ें पूरी रिपोर्ट!
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