क्या होता है ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड? चारधाम यात्रा में अब अनिवार्य – न बनाए तो देना पड़ सकता है ₹25,000 जुर्माना!

बिना ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड के आपकी चारधाम यात्रा हो सकती है ₹25,000 के जुर्माने के खतरे में। जानिए कैसे करें ऑनलाइन आवेदन और सुरक्षित करें अपनी पवित्र यात्रा।

By GyanOK

चारधाम यात्रा हर साल लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन होता है। इस यात्रा को सुरक्षित, सुचारू और व्यवस्थित बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने दो अहम दस्तावेज़ – ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड – को अनिवार्य कर दिया है। ये दोनों कार्ड यात्रा के दौरान वाहनों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। बिना इन दस्तावेजों के यात्रा करने पर ₹25,000 तक का भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है, इसलिए यात्रियों और वाहन चालकों के लिए इन्हें समय पर बनवाना जरूरी हो गया है।

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ग्रीन कार्ड क्या है?

ग्रीन कार्ड एक प्रकार का प्रमाणपत्र है जो यह सुनिश्चित करता है कि वाहन तकनीकी रूप से पूरी तरह फिट और यात्रा के लिए उपयुक्त है। यह खासतौर से व्यवसायिक वाहनों के लिए लागू होता है। ग्रीन कार्ड के लिए वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC), बीमा प्रमाणपत्र, उत्तराखंड राज्य में कर भुगतान का प्रमाणपत्र, और वैध ड्राइविंग लाइसेंस जैसे जरूरी दस्तावेज़ चाहिए होते हैं। यह कार्ड वाहन की वैधता और सुरक्षा का एक सुनिश्चित दस्तावेज़ होता है, जिसकी वैधता आमतौर पर 30 नवंबर तक होती है। वाहन के किसी भी दस्तावेज़ की वैधता समाप्त होने पर ग्रीन कार्ड भी अवैध माना जाएगा। ग्रीन कार्ड बनवाने के लिए शुल्क वाहन की श्रेणी के अनुसार ₹400 से ₹600 तक होता है।

ट्रिप कार्ड क्या है?

ट्रिप कार्ड एक ऐसा दस्तावेज़ है जो विशेष रूप से वाहन चालक और उस वाहन में यात्रा कर रहे सभी यात्रियों की जानकारी रखता है। यह सभी प्रकार के वाहनों के लिए आवश्यक है, चाहे वह निजी हो या व्यवसायिक। ट्रिप कार्ड की वैधता एक यात्रा के लिए होती है, यानी हर बार यात्रा के लिए नया ट्रिप कार्ड बनवाना पड़ता है। इसके लिए वाहन चालक का वैध लाइसेंस, वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र, उत्तराखंड राज्य का परमिट, चालक का पर्वतीय मार्गों पर वाहन संचालन का प्रशिक्षण, राज्य कर भुगतान प्रमाणपत्र और यात्रियों की सूची अनिवार्य होती है। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किया जाता है और कार्ड यात्रा के दौरान वाहन में रखना जरूरी होता है।

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जुर्माना और कानूनी कार्रवाई

चारधाम यात्रा के दौरान पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा चेकपोस्टों पर ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड की सख्ती से जांच की जाती है। यदि वाहन के पास ये दस्तावेज़ नहीं होते हैं, तो उस वाहन पर ₹25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और वाहन को यात्रा करने की अनुमति भी नहीं मिलती। इसलिए यात्रा से पहले इन दस्तावेज़ों का समय पर बनवाना और साथ रखना अत्यंत आवश्यक है।

आवेदन प्रक्रिया और ऑनलाइन सुविधा

ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड दोनों के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है ताकि यात्रियों और वाहन चालकों को सुविधा मिल सके। ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन उत्तराखंड सरकार के आधिकारिक पोर्टल greencard.uk.gov.in पर किया जा सकता है। वहीं, ट्रिप कार्ड के लिए आवेदन registrationandtouristcare.uk.gov.in पर उपलब्ध है। इन पोर्टलों पर आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज़ों की सही और पूर्ण जानकारी देना जरूरी है ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।

यात्रा से पहले जरूरी सावधानियां

यात्रा से पहले वाहन चालकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके वाहन के सभी दस्तावेज़ जैसे पंजीकरण प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र और बीमा आदि वैध हैं। इसके अलावा, ड्राइवर को पर्वतीय मार्गों पर वाहन चलाने का उचित प्रशिक्षण और अनुभव होना चाहिए, क्योंकि चारधाम यात्रा के रास्ते पर्वतीय और कठिन होते हैं। ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड के नियमों का पालन कर आप न केवल जुर्माने से बच सकते हैं, बल्कि अपनी यात्रा को सुरक्षित और परेशानी मुक्त भी बना सकते हैं।

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