ऐसे पैन कार्ड वालों को होगी जेल, साथ ही 10 हजार का जुर्माना, तुरंत देखें

अगर आपके पास दो PAN कार्ड हैं, तो यह इनकम टैक्स नियमों का उल्लंघन है और इसके लिए ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सेक्शन 272B के तहत कार्रवाई हो सकती है। यदि गलती से दो कार्ड बन गए हैं तो तुरंत अतिरिक्त कार्ड को सरेंडर करें। यह न सिर्फ जुर्माने से बचाता है, बल्कि आपकी टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को भी आसान बनाता है।

By GyanOK

ऐसे पैन कार्ड वालों को होगी जेल, साथ ही 10 हजार का जुर्माना, तुरंत देखें
Two PAN Cards Penalty

पैन कार्ड (PAN Card) आज के समय में पहचान और वित्तीय लेन-देन के लिए सबसे अहम दस्तावेजों में से एक बन गया है। बैंक खाता खोलने, क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए आवेदन करने, यहां तक कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने तक हर जगह पैन नंबर मांगा जाता है। यह 10 अंकों की अल्फान्यूमेरिक संख्या होती है, जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास दो पैन कार्ड (Two PAN Cards) हैं तो यह कितनी बड़ी समस्या बन सकती है?

क्यों नहीं रख सकते एक से ज्यादा PAN कार्ड

भारत सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पष्ट नियम बना रखे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर केवल एक ही पैन कार्ड रख सकता है। यह पूरी तरह से व्यक्तिगत दस्तावेज होता है, जिसे किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक पैन कार्ड बनवाता है, तो यह सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन माना जाता है। इससे टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स रिटर्न और ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने में कठिनाई होती है, जिससे टैक्स चोरी या गड़बड़ी की आशंका बढ़ जाती है।

दूसरा पैन कार्ड रखने पर क्या हो सकती है सजा

यदि किसी व्यक्ति के पास दो या उससे अधिक पैन कार्ड पाए जाते हैं, तो आयकर विभाग आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272बी (Section 272B of Income Tax Act, 1961) के तहत कार्रवाई कर सकता है। इस कानून के अनुसार, एक से अधिक पैन कार्ड रखने पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह जुर्माना उस प्रत्येक पैन कार्ड पर लगाया जाता है जो अतिरिक्त और गैरकानूनी पाया गया हो। यह सिर्फ आर्थिक दंड नहीं है, बल्कि आपकी वित्तीय विश्वसनीयता और क्रेडिट स्कोर पर भी असर डाल सकता है।

अगर गलती से बना लिया है दूसरा PAN कार्ड तो क्या करें?

कई बार ऐसा होता है कि लोग अनजाने में दो पैन कार्ड बनवा लेते हैं—कभी नाम की स्पेलिंग में अंतर के कारण, तो कभी एड्रेस बदलने की वजह से। अगर ऐसा हुआ है तो डरने की जरूरत नहीं, लेकिन इसे नजरअंदाज करना भी समझदारी नहीं है। ऐसे में आपको जल्द से जल्द एक्स्ट्रा पैन कार्ड को सरेंडर करना चाहिए। इसके लिए आप NSDL या UTIITSL की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या नजदीकी पैन सेवा केंद्र पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। यह कदम उठाकर आप न केवल जुर्माने से बच सकते हैं, बल्कि कानूनी रूप से सही भी बने रहेंगे।

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