Tags

55 के बाद रिटायरमेंट? जानें आपके EPFO खाते में कब तक मिलता रहेगा ब्याज, संगठन ने स्थिति साफ की

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने साफ किया है कि 55 साल से पहले रिटायर होने पर PF खाते पर 58 वर्ष की उम्र तक ब्याज मिलता रहेगा, जबकि 55 या उसके बाद रिटायर होने पर रिटायरमेंट की तारीख से अगले तीन साल तक ब्याज जारी रहेगा; इसके बाद खाता इनऑपरेटिव माना जाएगा और ब्याज बंद हो जाएगा।

By Pinki Negi

55 के बाद रिटायरमेंट? जानें आपके EPFO खाते में कब तक मिलता रहेगा ब्याज, संगठन ने स्थिति साफ की

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक एक्स‑पोस्ट के जरिए साफ किया है कि 55 वर्ष की उम्र से पहले या बाद में रिटायर होने वाले कर्मचारियों के EPF खाते पर ब्याज कितनी अवधि तक मिलता है। इस अपडेट से लाखों सरकारी‑निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद की फाइनेंशियल प्लानिंग आसान हो गई है।

55 से पहले रिटायर होने पर क्या नियम?

EPFO के अनुसार, 55 वर्ष की उम्र से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारी के ईपीएफ खाते पर ब्याज 58 वर्ष की उम्र तक जारी रहता है। यानी अगर कोई व्यक्ति 45, 50 या 54 वर्ष की उम्र में ही नौकरी छोड़कर रिटायर हो जाता है, लेकिन उसने PF की पूरी रकम निकालने के लिए क्लेम नहीं भरा, तो उसके जमा पैसे पर सरकार की घोषित दर से ब्याज लगता रहेगा, जब तक उसकी उम्र 58 पूरी नहीं हो जाती। इस अवधि के बाद खाता “इनऑपरेटिव” यानी निष्क्रिय माना जाता है और उस पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है।

55 या उसके बाद रिटायर होने पर नियम साफ

इसके उलट, अगर कोई कर्मचारी 55 वर्ष या उसके बाद रिटायर होता है, तो उसे रिटायरमेंट की तारीख से अगले तीन साल (36 महीने) तक EPF खाते पर ब्याज मिलता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति 55 वर्ष की उम्र में रिटायर हुआ, तो उसके PF पर ब्याज 58 वर्ष तक चलेगा, लेकिन अगर वह 58 में रिटायर होता है, तो ब्याज केवल 61 वर्ष की उम्र तक ही लगेगा। इस 3‑साल की सीमा के बाद भी खाता इनऑपरेटिव हो जाता है और EPF फंड‑अकाउंट पर ब्याज की गणना बंद हो जाती है।

इनऑपरेटिव अकाउंट क्या है और कब बंद होता है ब्याज?

इनऑपरेटिव अकाउंट वह खाता माना जाता है, जिसमें लंबे समय तक कोई नया अंशदान या लेन‑देन नहीं होता। जब EPF खाता इनऑपरेटिव हो जाता है, तो फंड पर ब्याज नहीं दिया जाता, हालांकि पिछले जमा हो चुके पैसे आपके नाम पर सुरक्षित रहते हैं। अगर आप 55 साल से पहले ही नौकरी छोड़ देते हैं, लेकिन किसी नई नौकरी में जॉइन करते हैं और PF अंशदान जारी रखते हैं, तो खाता स्वत: एक्टिव बना रहता है और ब्याज की नई नियमावली आपके लिए लागू होती है।

2016 के बाद बदले EPFO के नियम

2016 के बाद EPFO ने ब्याज से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। पहले 36 महीने तक योगदान न होने पर EPF खाते पर ब्याज मिलना बंद हो जाता था, लेकिन अब नियम बदलकर यह तय किया गया है कि अगर सदस्य की उम्र 58 से कम है और उसने पैसा नहीं निकाला है, तो उसे 58 वर्ष की उम्र तक ब्याज सुविधा मिलती रहती है। यह निर्णय उन लोगों के लिए खासा राहत भरा है, जो करियर‑ब्रेक, उच्च शिक्षा या व्यक्तिगत कारणों से कुछ समय नौकरी से दूर रहते हैं।

किन स्थितियों में PF पर ब्याज बंद हो जाता है?

PF खाते पर ब्याज किन स्थितियों में बंद हो जाता है, इस बारे में EPFO ने स्पष्ट दिशा‑निर्देश दिए हैं। यह राशि तब बंद हो जाती है जब आपकी उम्र 58 वर्ष पूरी हो जाती है, या रिटायरमेंट के बाद निर्धारित समय (3 साल) बीत जाता है। इसके अलावा, अगर आपने PF की पूरी रकम निकाल ली है, सदस्य की मृत्यु के बाद दावा लंबे समय तक शाहदत नहीं दिया जाता, या आप स्थायी रूप से विदेश में बस जाते हैं, तो भी खाते पर ब्याज की गणना बंद हो सकती है। इसलिए रिटायरमेंट के बाद अपने PF‑नियमों को समझना और समय पर निकासी या ट्रांसफर जैसे कदम उठाना हर कर्मचारी के लिए जरूरी है।

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

अभी-अभी मोदी का ऐलान

हमारे Whatsaap ग्रुप से जुड़ें