
राशन कार्ड देश के नागरिकों के लिए एक बहुत जरूरी सरकारी दस्तावेज़ है, जिसके ज़रिए उन्हें खाद्य सुरक्षा योजनाओं और कम दाम पर राशन का लाभ मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि राशन लेते समय पता चलता है कि कार्ड से परिवार के किसी सदस्य का नाम कट गया है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है।
आप आधिकारिक वेबसाइट या नज़दीकी जन सेवा केंद्र के माध्यम से कटे हुए नाम को आसानी से दोबारा जुड़वा सकते हैं। इस लेख में हम आपको यह बताएंगे कि नाम कटने के क्या कारण हो सकते हैं और घर बैठे या केंद्र पर जाकर नाम जोड़ने की पूरी प्रक्रिया क्या है।
राशन कार्ड से नाम कटने का मुख्य कारण
राशन कार्ड से किसी सदस्य का नाम कटने का सबसे बड़ा कारण है आधार कार्ड का लिंक न होना। भारत सरकार ने राशन वितरण सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि राशन कार्ड में शामिल हर सदस्य का आधार कार्ड उससे जुड़ा हुआ हो। यदि आपके परिवार के किसी सदस्य का आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक नहीं है, तो नियमों के तहत उसका नाम राशन कार्ड की सूची से हटाया जा सकता है।
लंबे समय तक राशन न लेना
अगर आप अपने राशन कार्ड पर लंबे समय तक राशन नहीं लेते हैं, तो आपका नाम कार्ड से हटाया जा सकता है। लगातार कई महीनों तक राशन का लाभ न लेने पर, संबंधित विभाग यह मान लेता है कि अब आपको सरकारी राशन की ज़रूरत नहीं है, और इसलिए आपका नाम या आपके परिवार के सदस्यों का नाम राशन कार्ड की सूची से काट दिया जाता है।
व्यक्ति की मृत्य होने पर या स्थानांतरण होने पर
राशन कार्ड में से परिवार के किसी सदस्य का नाम तब हटा दिया जाता है जब परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है, या फिर जब किसी महिला का विवाह होने के बाद वह दूसरे स्थान पर रहने चली जाती है।
परिवार की आर्थिक आय अधिक होने पर
यदि आपके परिवार की आय या आर्थिक स्थिति सरकारी पात्रता मानदंडों से अधिक हो जाती है, तो आपका नाम योजना की सूची से काटा जा सकता है। इसके अलावा, अगर आपने गलत जानकारी दी है या फिर अप्लाई करते समय कोई ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करना भूल गए हैं, तब भी जाँच के दौरान आपका नाम काट दिया जाएगा।
राशन कार्ड में नाम जोड़ने का आसान तरीका
अगर आपका नाम राशन कार्ड से कट गया है, तो आप इसे दोबारा जोड़ सकते हैं। इसके लिए, आपको अपने राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यह सुविधा अधिकतर राज्यों में ऑनलाइन उपलब्ध है, जिससे आप घर बैठे ही आवेदन करके अपने परिवार के सदस्य का नाम आसानी से राशन कार्ड में जुड़वा सकते हैं।
- सबसे पहले अपने राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- यदि नए उपयोगकर्ता हैं तो खुद को रजिस्टर करें, या अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके पोर्टल में जाएँ।
- अब पोर्टल पर “Ration Card Correction/Modification” या “Add Member” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक और सही जानकारी भरें।
- मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई कॉपी अपलोड करें।
- फॉर्म और दस्तावेज जमा करने के बाद, Application Number या Reference Number को नोट कर लें।
- विभाग आपके आवेदन और दस्तावेजों की जाँच करेगा।
- यदि सब कुछ सही पाया जाता है, तो आपका नाम राशन कार्ड में जोड़ दिया जाएगा।
 
					







