
जैसा की आपने देखा होगा कि आजकल कई बच्चे YouTube, सोशल मीडिया और टीवी शो में काम करके अच्छी कमाई करते हैं. लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि बच्चों की कमाई पर टैक्स कौन देता है. क्या बच्चों के नाम से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है या फिर उस कमाई को माता-पिता से जोड़ा जाता है. आइए जानते है कौन भरेगा टैक्स.
Income Tax Rule
बच्चों की कमाई दो तरह की होती है. पहले जिसमे बच्चे अपने टैलेंट या अन्य काम से कमाई करते है, जैसे – प्रतियोगिता, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया या फिल्मों से. इस कमाई को बच्चे की आय माना जाता है. वहीं दूसरी जब माता -पिता अपने बच्चों के नाम पर कुछ पैसा निवेश करते हैं और उस पर ब्याज मिलता है. यह कमाई माता-पिता की इनकम में जोड़ दी जाती है. वैसे तो बच्चों की कमाई माता -पिता की इनकम में जोड़ दी जाती है, लेकिन कुछ मामलों में नहीं जोड़ा जाता है.
अगर बच्चा दिव्यांग या अनाथ है, तो उसकी कमाई अलग से मानी जाती है. इसके अलावा अगर बच्चा अपनी मेहनत और टैलेंट से कमाई करता है तो वह भी माता-पिता की इनकम में नहीं जोड़ी जाती है. इन खास मामलों में बच्चों को अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद भरना होता है.
बच्चे की कमाई से ऐसे निकाला जाता है टैक्स
जो बच्चे YouTube से पैसे कमाते है, उनकी इस कमाई को ‘प्रोफेशनल इनकम’ माना जाता है. इस पर ‘प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस ऑर प्रोफेशन’ के तहत टैक्स लगाया जाता है. टैक्स की कैलकुलेशन करते समय कुल कमाई में से कुल खर्चों जैसे – स्टूडियो का किराया, एडिटिंग सॉफ्टवेयर और इंटरनेट का बिल आदि हटा दिए जा सकते हैं. लेकिन इन खर्चों को बताने के लिए सही रिकॉर्ड का होना जरूरी है.
बच्चों को टैक्स में मिलेगी छूट
यदि कोई बच्चा काम करके एक साल में 75 लाख रुपए से कम कमाता है, तो वह इनकम टैक्स एक्ट की धारा 44ADA के तहत टैक्स में छूट का लाभ ले सकता है. इस नियम के अनुसार, कमाई का सिर्फ 50% ही टैक्सेबल यानी कर योग्य माना जाता है. उदाहरण – यदि एक बच्चे की कमाई 10 लाख रुपए है, तो टैक्स सिर्फ 5 लाख रुपए पर लगेगा. यह टैक्स भरने के लिए बच्चे को फॉर्म ITR-4 भरना होगा. बच्चे इस फॉर्म को भर नही पाते है, इसलिए अभिभावक उनकी तरफ से टैक्स फॉर्म भर सकते हैं.
