
आजकल तलाक के केस बहुत आ रहे है. तलाक को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला लिया है कि तलाक के बाद पत्नी का पति की प्रोपर्टी में कोई अधिकार नहीं होगा. जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने कहा कि तलाक होने के बाद पति -पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाता हैं, इसलिए पत्नी लड़के की संपति पर दावा नहीं कर सकती है.
यह मामला तब सामने आया जब एक तलाकशुदा महिला ने अपने पूर्व पति के तलाक के बाद खरीदे गए मकान पर अपना दावा किया. इसके बाद पति ने सिविल कोर्ट से महिला को बेदखल करने की मांग की थी. कोर्ट ने कहा कि 31 मार्च 2014 को तलाक होने के बाद महिला का अपने पूर्व पति की प्रोपर्टी पर कोई अधिकार नहीं होगा.
तलाक के बाद घर पर किया कब्जा
एक व्यक्ति ने शादी के पहले ही साल 2005 में रायगढ़ में एक मकान खरीदकर उसे किराए पर दे दिया था. लेकिन तलाक होने के बाद पत्नी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर उस मकान पर अपना कब्जा कर दिया. उसके बाद पति ने पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया. जिसके बाद रायगढ़ सिविल कोर्ट ने पति के पक्ष में फैसला दिया.
क्या था मामला ?
राजगढ़ की रहने वाली एक महीना ने 11 मई 2007 को शादी की थी, लेकिन 2010 में वह अपने पति से अलग हो गई. इसके बाद पति ने फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी लगाई, जिसके बाद 31 मार्च 2014 को उनका तलाक हो गया. कुछ समय बाद पत्नी ने संपति का अधिकार लेने के लिए सिविल केस दायर किया, लेकिन फैमिली कोर्ट राजगढ़ ने उसे खारिज कर दिया.