
ज्यादातर सभी लोगों के बैंक अकाउंट है, अपने पैसों की बचत करने के लिए अकाउंट होना बेहद जरूरी है. लेकिन कई बार हमारे बैंक अकाउंट से साइबर अटैक के माध्यम से चोरी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपके पैसे कौन वापिस देगा और क्या कहते है RBI के नियम. आजकल ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे है, ऐसे में अपने पैसों को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है. तो आइए जानते है बैंक अकाउंट से साइबर अटैक चोरी होने पर पैसे वापिस कौन करेगा.
RBI का नियम
- बैंक की जिम्मेदारी – RBI कहता है कि यदि कोई धोखाधड़ी बैंक की गलती से होता है, तो बैंक को ग्राहक का पूरा पैसा देना होगा. जैसे – बैंक के सिस्टम में कोई कमी आने से धोखाधड़ी होती है, तो उनका जिम्मेदार बैंक होता है.
- ग्राहक की जिम्मदारी – यदि ग्राहक की गलती से धोखाधड़ी हुई, जैसे- OTP और पासवर्ड को किसी के साथ शेयर करना. ऐसी स्थिति में ग्राहक खुद जिम्मेदार होंगे. लेकिन अगर ग्राहक धोखाधड़ी होने के तुरंत बाद बैंक को जानकारी देता है तो उसकी जिम्मेदारी कम हो सकती है.
- तीसरे व्यक्ति की गलती होने पर – कभी -कभी ग्राहक और बैंक के गलती न होने के बाद भी धोखाधड़ी हो जाती है, तो इसी स्थिति में बैंक ग्राहक के कुछ नुकसान को थोड़ा बहुत कवर कर सकती है, हालांकि इसकी जानकारी ग्राहक को तुरंत देनी होगी.
ऐसे करें शिकायत
साइबर धोखाधड़ी होने पर जितनी जल्दी हो सकें अपने बैंक में जाएं या बैंक के फ्रॉड हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करें. साथ ही इस भारत सरकार के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (https://cybercrime.gov.in/) पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं. आप हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा अपने नजदीकी पुलिस थाने में जाकर FIR दर्ज करवाएं.