
घर में ज्यादा सोना और पैसे रखने से चोरी होने का डर रहता है, इसलिए कई लोग सोने और पैसों की सुरक्षा के लिए बैंक लॉकर का उपयोग करते है. आज के समय में सभी बैंक लॉकर की सुविधा देते हैं, जहां आप कीमती चीजों के अलावा डॉक्यूमेंट्स भी रख सकते हैं. बैंक लॉकर सुविधा के लिए आपको किराया देना होता है. कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि बैंक लॉकर में कैश भी रखे जा सकते हैं? तो चलिए जानते हैं.
RBI के नियम
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, अगर बैंक की लापरवाही से किसी के लॉकर में रखे सामान को नुकसान होता है, जैसे -चोरी या आग लगना. तो ऐसी स्थिति में बैंक लॉकर के सालाना किराए का 100 गुना तक मुआवज़ा देने के लिए जिम्मेदार होगा.
लॉकर में कैश रखना मना है
RBI के नियमों के मुताबिक, आपको लाकर में कैश नहीं रखना चाहिए. अगर आप नियमों को तोड़कर लॉकर में कैश रखते हैं और उसे नुकसान होता है तो बैंक इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा. कुल साल पहले यूपी में एक व्यक्ति ने अपने लॉकर में 5 लाख रुपये कैश रखे थे, जिसे दीमक खा गए.
बैंक लॉकर में नहीं रख सकते ये चीजें
बैंक लॉकर में कुछ चीजें नहीं रख सकते हैं, जैसे – कैश, हथियार, नशीले पदार्थ, ज़हर या विस्फोटक जैसी चीजें नहीं रख सकते. साथ ही, फल और सब्ज़ियां जैसी खराब होने वाली चीजें, रेडियोएक्टिव पदार्थ या कोई भी गैरकानूनी चीज भी लॉकर में रखना मना है.
लॉकर में क्या -क्या रख सकते हैं
बैंक लॉकर में आप अपने गहने, प्रॉपर्टी के कागज़ात, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, ज़रूरी दस्तावेज़, शादी का सर्टिफिकेट, बीमा पॉलिसी और किसान विकास पत्र रख सकते हैं. अगर बैंक की गलती से आपके सामना को कोई नुकसान होता है तो बैंक आपको मुआवजा देता है. यह मुआवजा आपके लॉकर के सालाना किराए का 100 गुना तक हो सकता है. दि आपके लॉकर का सालाना किराया 1000 रुपये है, तो आपको 1 लाख रुपये तक का मुआवजा मिल सकता है.