
अक्सर बैंक खाता सेविंग्स करने के उद्देश्य से खोला जाता है, जब कभी भी किसी के पास ज्यादा कैश आता है, तो वह इसे बैंक खाते में सुरक्षित रखने की सोचता है, क्यूंकि बाहर पैसा जल्दी खत्म हो जाता है, कई बार आपके पास भारी संख्या में सिक्के जमा हो जाते होंगे, ऐसे में क्या आपके मन में यह सवाल आया है, आखिर क्या इन सिक्कों को बैंक खाते में जमा किया जा सकता है।
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RBI जारी करता है देश की करेंसी
देश की करेंसी जारी करने की जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक के पास होती है, मौजूदा समय में देश में 1 रुपए, दो रुपए, पांच रुपए, दस रुपए और 20 रुपए के सिक्के जारी किए जाते है, सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 के तहत 1,000 रुपए तक के मूल्यवर्ग के सिक्के जारी किए कजा सकते है।
क्या बैंक खाते में जमा कर सकते है सिक्के
बैंक खाते में सिक्के जमा करने पर RBI का नियम कहता है, की बैंकों में ग्राहकों की ओर से सिक्के जमा करवाने की कोई निर्धारित सीमा नहीं है, बैंक अपने ग्राहकों से कितनी भी राशि के सिक्के स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है।
सिक्के जमा करने के लिए मना नहीं करेगा बैंक
इसका मतलब यह है, की आप कितने भी वैल्यू के सिक्के अपने बैंक खाते में जमा करा सकते है, इसके लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं है, अगर आपके पास लाखों और करोड़ों रुपए के सिक्के है, तो भी आप इसे अपने बैंक खाते में जमा कर सकते है, इसके अलावा अगर कोई बैंक सिक्के लेने से मना करता है तो आप इसके खिलाफ शिकायत भी कर सकते है।
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किसी भी बैंक शाखा में जमा कर सकते है सिक्के
भारतीय रिजर्व बैंक से सालाना आधार पर मिलने वाले इंडेंट के मुताबिक, ढाले जाने वाले सिक्कों की मात्रा भारत सरकार की ओर से तय की जाती है, इसके अलावा अलग -अलग मूल्य के सिक्कों की ढलाई और रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है, आप चाहें तो बैंक की किसी शाखा में जाकर पैसा जमा कर सकते है।