
सरकार की ओर से किसनों को खेती के साथ ही पशुपालन के लिए भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके इसी बात को ध्यान में रखते हुए देशी नस्ल की गायों के पालन को लेकर सरकार ने योजना बनाई है, यह योजना किसानों के साथ ही ग्रामीण युवाओं को भी स्वरोजगार शुरु करने के लिए अवसर प्रदान कर रही है।
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कौन सी है यह योजना
राज्य सरकार ने देशी नस्ल की गायों के पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देशी गौ पालन प्रोत्साहन योजना 2025 की शुरुआत की है, यह योजना किसानों, बेरोजगारों युवाओं और युवतियों को डेयरी व्यवसाय की ओर आकर्षित करने और उन्हें आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाई गई है, इस योजना के तहत देशी नस्ल की गायों की डेयरी यूनिट खोलने पर राज्य सरकार की ओर से लाभार्थी को सब्सिडी या अनुदान राशि प्रदान की जाएगी, जो अधिकतम 75 प्रतिशत तक हो सकती है।
योजना के तहत कितना मिलेगी सब्सिड़ी या अनुदान
देशी गौ पालन प्रोत्साहन योजना 2025 के तहत लाभार्थियों को उनकी सामाजिक श्रेणी के अनुसार अनुदान प्रदान किया जाएगा, इसके तहत जो अनुदान राशि दी जाएगी, वह कुछ इस प्रकार से है :
- यदि आप 2 गायों की डेयरी यूनिट खोलते है, तो उसकी लागत 2,42,000 रुपए निर्धारित की गई है, जिसके लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति को 75 प्रतिशत यानी 1,81,500 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा, वहीं योजना के तहत अन्य वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत यानी 1,21,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी।
- यदि आप 4 गायों की डेयरी यूनिट खोलते है, तो उसकी लागत 5,20,000 रुपए निर्धारित की गई है, जिस पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति और जनजाति को 75 प्रतिशत यानी 3,90,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी, वहीं अन्य वर्ग के किसानों को लागत का 50 प्रतिशत यानी 2,60,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा।
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योजना के तहत आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- जमीन की अद्यतन रसीद रसीद या किराया
- जाति प्रमाण पत्र
- पासबुक फोटो कॉपी
योजना के तहत आवेदन कैसे करें
- बिहार पशुपालन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट dairy.bihar.gov.in पर जाएं।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति को सभी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करने होंगे।
- पशुपालन अनुदान योजना 2025 के तहत केवल पूर्ण और सही आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा।
- इस योजना को राज्य के सभी जिलों में लागू किया जा रहा है, इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला गव्य विकास पदाधिकारी की होगी, पदाधिकारी आवेदन की जाँच कर लाभार्थियों का चयन करेंगे।
- आवेदन में दी गई जानकारी व दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आपको योजना के तहत अनुदान राशि स्वीकृत कर दी जाएगी जो सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
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यदि आप बिहार राज्य के किसान या ग्रामीण है तो आप बिहार सरकार की इस सब्सिडी योजना का लाभ उठा सकते है, इस योजना का लाभ लेने के लिए आप 25 जुलाई 2025 तक आवेदन कर सकते है, आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है।