
सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एक ऐसा सरकारी डॉक्यूमेंट है, जो ये साबित करता है, की कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, हालाँकि यह डॉक्यूमेंट हर किसी के लिए जरूरी नहीं होता लेकिन कुछ खास मामलों में इसकी जरूरत पड़ती है।
यह भी देखें: Jio का बड़ा ऐलान! फिर से दे रहा फ्री अनलिमिटेड 5G इंटरनेट और कॉल्स, जानें किसे मिलेगा फायदा!
बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले वोटर लिस्ट के बाद नागरिकता का मामला गरमा गया है, और यही कारण है, की लोग सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप को लेकर परेशान है, की क्या यह सभी भारतीयों के लिए जरूरी है, इस पर अब दुविधा की स्थिति देखने को मिल रही है, की कौन -कौन से डॉक्यूमेंट नागरिकता के प्रमाण है, की क्या यह सभी भारतीयों के लिए जरूरी है, और इसे बनवाया कैसे जाता है।
क्या सबके लिए जरुरी है यह सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप उन लोगों को दिया जाता है, जो जन्म से भारतीय नहीं है, लेकिन बाद में वह भारतीय नागरिक बने है, इसमें विदेशी नागरिक आते है, जिन्होंने भारत की नागरिकता, ली है, विदेशी नागरिक जो शादी, निवास या स्पेशल क्वालिफिकेशन के बेस पर भारत के नागरिक बने है, आमतौर पर भारतीय नागरिकों को इसकी जरूरत नहीं होती है।
यह भी देखें: सोना पहुंचा ₹1 लाख, ₹1500 महंगी हुई चांदी, सोना खरीदना हुआ मुश्किल
सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप है नागरिकता की पहचान
सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप भारतीय नागरिकता, को प्रमाणित करने वाला एक सरकारी दस्तावेज है, इस डॉक्यूमेंट से साबित होता है, की कोई भारतीय नागरिक है या नहीं, हाल ही में बिहार विधानसभा चुनावों से पहले वोटर लिस्ट और नागरिकता की बहस छिड़ने के बाद इस डॉक्यूमेंट को लेकर लोग बहुत बात करने लगे है, इस मामले के उठने के बाद यह साफ हुआ है, की आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट नागरिकता की पहचान नहीं करते।
नागरिकता की पहचान के लिए पासपोर्ट, सर्टिफिकेट और इंडियन सिटीजनशिप, बर्थ सर्टिफिकेट आदि को सही डॉक्यूमेंट माना गया है, ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है, की क्या भारत के हर नागरिक के पास यह सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए।
यह भी देखें: ₹10,499 में लॉन्च हुआ स्मार्टफोन 50MP कैमरा, 5200mAh बैटरी और AI बटन के साथ!
सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप हेतु ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें
- सबसे पहले आप भारत की सिटीजनशिप पोर्टल “https://indiancitizenshiponline.nic.in” पर जाएं।
- इसके बाद आपको वो फॉर्म चुनना होगा, जो आपके लिए सही है, जैसे की फॉर्म 1 अगर आप भारत में जन्मे है, और आवेदन कर रहे है, फॉर्म 2 से 8 तक नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन, शादी के आधार पर नागरिकता आदि के लिए अलग -अलग फॉर्म।
- अब वेबसाइट पर जा कर रजिस्ट्रेशन करें, अपना ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज करें OTP वेरिफाई करें, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाएं।
- जरूरी डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करें।
- अब आप अपनी ऑनलाइन फीस भरें।
- अब फॉर्म को सबमिट करें और एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड करें।
- फॉर्म सबमिट के बाद स्थानीय कलेक्टर या जिला अधिकारी आपके डॉक्यूमेंट्स की जाँच करेगा।
- आपको सत्यापन के लिए भी बुलाया जा सकता है।
अगर आपसे मांगी गई जानकारी अपने गलत या झूठी दी गई तो आपकी एप्लिकेशन रिजेक्ट हो सकती है, और फॉर्म भरते समय इंस्ट्रक्शन डिटेल्स को ध्यान से पढ़ें।