हाई कोर्ट का बड़ा फैसला! बिना मान्यता वाले निजी स्कूलों में अब एडमिशन नहीं, पूरी खबर

हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि बिना मान्यता वाले निजी स्कूलों को अब किसी भी नए बच्चे का एडमिशन नहीं लेना होगा, जब तक कोर्ट का अगला आदेश नहीं आ जाता है. जिन बच्चों ने पहले से इन स्कूलों में एडमिशन ले लिया है उन्हें परेशान होने की जरुरत नहीं है.

By Pinki Negi

हाई कोर्ट का बड़ा फैसला! बिना मान्यता वाले निजी स्कूलों में अब एडमिशन नहीं, पूरी खबर
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हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि बिना मान्यता वाले निजी स्कूलों को अब किसी भी नए बच्चे का एडमिशन नहीं लेना होगा, जब तक कोर्ट का अगला आदेश नहीं आ जाता है. जिन बच्चों ने पहले से इन स्कूलों में एडमिशन ले लिया है उन्हें परेशान होने की जरुरत नहीं है. कोर्ट ने साफ़ कहा है कि किसी भी बच्चे को क्लास से बाहर नहीं निकाला जायेगा।

इसके साथ ही रजिस्ट्रार को यह निर्देश भी दिया गया है कि वे ऐसी कोई भी याचिका स्वीकार न करें जिसमें छात्रों का एडमिशन रद्द करने की मांग हो, ताकि अविभावकों को परेशानी न हो. इस मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी.

निजी स्कूलों की खुली पोल

हाल ही में विकास तिवारी ने वकील संदीप दुबे और मानस बाजपेई के माध्यम से एक याचिका दायर की है. इसमें उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में कई ऐसे स्कूल है, जिन्हे सरकार से मान्यता नहीं मिली है. यह स्कूल नर्सरी से लेकर पहली कक्षा तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं. इसके अलावा कुछ स्कूल एक ही मान्यता प्राप्त के नाम पर कई जगह अपनी शाखाएं खोले हुए है, जो नियम के खिलाफ है.

शिक्षा विभाग इन स्कूलों पर कार्रवाई करके उनसे 25,000 रूपये का जुर्माना लगाकर उन्हें मान्यता मिलने तक का समय दे देते हैं. इससे पूरा स्कूल सत्र निकल जाता है और स्कूल लाखों रुपये की फीस वसूल लेते हैं.

मान्यता प्राप्त के लिए स्कूल के नियम

हाल ही में 30 जून की सुनवाई के बाद कोर्ट के कहने पर लोक शिक्षण विभाग ने 11 जुलाई को एक शपथपत्र ली. जिसमे बताया गया कि नर्सरी से केजी-दो तक की कक्षाओं के लिए स्कूल को मान्यता लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए मान्यता जरुरी है. इसके बाद वकील विकास तिवारी ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने 7 जनवरी 2013 में के नियम निकाला था, जिसके अनुसार नर्सरी से केजी-दो तक की कक्षाएं चलाने वाले स्कूलों को भी मान्यता लेना ज़रूरी है.

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Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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