
यदि आप किसी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते है तो अब नियमों में कुछ बदलाव आ गए है. अगर आप बच्चे के जन्म के एक साल बाद प्रमाण पत्र बनाते है, तो इसके लिए आपको SDM की परमिशन लेनी होगी। पहले ये काम केवल बीडीओ के आदेश पर हो जाता था.
शहरी क्षेत्रों में सहायक या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए रजिस्ट्रार बनाया गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव ही ये प्रमाण पत्र बनाएंगे. इस बदलाव का उद्देस्य है कि प्रमाण पत्र बनाने में किसी तरह की गड़बड़ी न हो.
जन्म प्रमाण पत्र बनाने के नए नियम
पटना के डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने सभी रजिस्ट्रार और एसडीएम को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अब जन्म प्रमाण या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया में बदलाव किए गए है. अगर अब आपको 21 दिनों के अंदर जन्म या मृत्य प्रमाण पत्र बनवाना है, तो हरी इलाकों में आपको सहायक या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी सह रजिस्ट्रार को आवेदन देना होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव को देना होगा।
यदि मृत्यु प्रमाण पत्र 30 दिन से ज्यादा पुराना है तो उसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर की कॉपी और कोर्ट के आदेश की ज़रूरत पड़ेगी.
जन्म प्रमाण पत्र के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स
इस प्रमाण पत्र के लिए आपको कुछ जरुरी डाक्यूमेंट्स की जरुरत होगी जैसे – हॉस्पिटल या डॉक्टर की रिपोर्ट, सेविका की पंजी, स्कूल प्रमाणपत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या सर्विस बुक.
यदि गांव में बच्चे के जन्म को एक महीने से ज्यादा हो गया है तो तो प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी प्रमाण पत्र जारी करेंगे. वहीं शहर में बच्चे के एक साल होने के बाद यह प्रमाण पत्र SDM के आदेश पर बनेगा.