
बताया जा रहा है कि जयपुर में डिस्कॉम फील्ड इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन कोड-2003 और खुद डिस्कॉम द्वारा बनाए गए कार्य दक्षता मापदंड-2021 (SOP) का पालन नहीं हो रहा है. SOP के मुताबित, बिजली बंद करने के 24 घंटे पहले ग्राहकों को जानकारी दी जाने चाहिए, ताकि वह अपनी तैयारी कर सकें। लेकिन उपभोक्ताओं को यह जानकारी कुछ घंटे पहले दी जा रही है, जिस वजह से उनको काफी परेशानी हो रही है.
बिजली कटौती पर अब रोजाना मिलेंगे 500 रुपए क्षतिपूर्ति
केंद्र सरकार के उपभोक्ता अधिकार नियम-2020 के तहत, यदि आपकी बिजली बिना जानकारी के काट दी जाती है तो ऐसे में आप क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं. इस नियम के अनुसार, आपको हर दिन 500 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मिलेगी. इस दावे के लिए आपको आवेदन पत्र अपने सहायक अभियंता कार्यालय से मिल जायेगा। इन नियमों से उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूती मिलेगी।
बिजली कटौती के नए नियम
- बिजली बंद करने के 24 घंटे पहले उपभोक्ताओं को SMS या ईमेल के द्वारा जानकारी दे देनी होगी।
- बिजली कम्पनी को अपनी वेबसाइट पर भी बिजली बंद होने की जानकारी अपलोड करनी होगी।
- बिजली कटौती 7 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और शाम के 6 बजे तक हर हाल में बिजली सप्लाई होनी चाहिए।
- पहले से बताई गई बिजली कटौती केवल मंगलवार और शुक्रवार को होनी चाहिए।