बिहार के वोटर ध्यान दें! ये काम नहीं किया तो नहीं डाल पाएंगे वोट जानिए वोटर लिस्ट से जुड़ी जरूरी बातें

यदि आप बिहार के वोटर हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. आने वाले कुछ दिनों में वोट होने वाले है. इसी बीच भारत निर्वाचन आयोग ने रविवार को न्यूजपेपर में ऐड देकर लोगों को सही जानकारी प्रदान की है.

By Pinki Negi

बिहार के वोटर ध्यान दें! ये काम नहीं किया तो नहीं डाल पाएंगे वोट जानिए वोटर लिस्ट से जुड़ी जरूरी बातें
Bihar Voter List

यदि आप बिहार के वोटर हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. आने वाले कुछ दिनों में वोट होने वाले है. इसी बीच भारत निर्वाचन आयोग ने रविवार को न्यूजपेपर में ऐड देकर लोगों को सही जानकारी प्रदान की है. इस विज्ञापन के जरिए आयोग ने बताया कि वोटर लिस्ट में नाम कैसे जुड़वाएँ या सुधार करवाएँ, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, ज़रूरी तारीखें कौन-कौन सी हैं और आवेदन कैसे करें.

ऑफलाइन आवेदन ऐसे करें

  • सबसे पहले आपको अपने बूथ लेवल ऑफिसर में जाकर फॉर्म 6 लेना होगा. इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को भर लें.
  • इस फॉर्म को जमा करने की आखिरी डेट 26 जुलाई 2025 है.
  • यदि आपके पास अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो भी आप फॉर्म भरकर BLO को दे सकते है.
  • जो लोग आखिरी डेट तक दस्तावेज जमा नहीं कर पाएं, वह 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच दावा-आपत्ति अवधि में अपने दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं.
  • मतदाताओं का फिजिकल वेरिफिकेशन 1 से 25 सितंबर 2025 के बीच होगा.
  • अंतिम मतदाता लिस्ट का प्रकाशन 30 सितंबर 2025 को किया जाएगा.

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

  • चुनाव आयोग ने ऑनलाइन आवेदन के लिए QR कोड जारी किया है.
  • नागरिक चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
  • ध्यान रखें जिन मतदाताओं का नाम 1 जनवरी 2003 तक की वोटर लिस्ट में शामिल है, उन्हें डॉक्यूमेट्स जमा करने की जरूरत नहीं है.
  • 2003 की वोटर लिस्ट चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे आप देख सकते है.
बिहार के वोटर ध्यान दें! ये काम नहीं किया तो नहीं डाल पाएंगे वोट जानिए वोटर लिस्ट से जुड़ी जरूरी बातें
Voters Bihar

महत्वपूर्ण बातें

  • अगर किसी व्यक्ति के पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो स्थानीय जांच या दूसरे प्रमाणों के आधार पर फैसला लिया जाएगा.
  • बुजुर्ग, दिव्यांग और खास मतदाताओं के लिए वालंटियर की सुविधा भी दी जाएगी ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो.
  • चुनाव आयोग ने बताया कि यह प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनाई गई है, ताकि कोई भी योग्य मतदाता वोटर लिस्ट से वंचित न रह जाएं.

11 मान्य दस्तावेज

  • पासपोर्ट
  • जन्म प्रमाण पत्र.
  • जाति प्रमाण पत्र.
  • वन अधिकार प्रमाण पत्र.
  • राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC)
  • किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/यूनिवर्सिटी की ओर से जारी किया गया एजुकेशनल सर्टिफिकेट.
  • स्थाई निवास प्रमाण पत्र.
  • बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC आदि की ओर से 1 जुलाई 1987 से पहले जारी किया गया कोई भी सर्टिफिकेट.
  • सरकार की कोई भी भूमि या मकान आवंटन का सर्टिफिकेट.
  • राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर.
  • नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी कर्मियों के ID कार्ड.

जरूरी तारीखें

कार्यक्रमतारीखें
गणना फॉर्म भरने की अवधि25 जून से 26 जुलाई 2025
मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन1 अगस्त 2025
दावा-आपत्ति की अवधि1 अगस्त से 1 सितंबर 2025
फिजिकल वेरिफिकेशन1 से 25 सितंबर 2025
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन30 सितंबर 2025
Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

हमारे Whatsaap ग्रुप से जुड़ें