
केंद्र सरकार ने देश के छोटे और गरीब किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक मदद देने के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत योग्य किसानों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी. इस योजना का लाभ विशेष रूप से उन किसानों को मिलेगा, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और जिनके पास कमाई का कोई दूसरा रास्ता नहीं है.
इन किसानों को सालाना मिलेंगे 36,000 रुपए
देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरू की गई. इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देना है, ताकि उन्हें किसी पर निर्भर न रहना पड़े. योजना का लाभ लेने के लिए किसान को 18 से 40 साल की उम्र तक हर महीने 55 रुपए से 200 रुपए जमा करने होंगे. जब किसान 60 साल का हो जायेगा, तो उन्हें हर महीने 3,000 रुपए ( सालाना 36,000) की पेंशन दी जाएगी. इस योजना की खास बात यह है कि सरकार भी किसान द्वारा जमा किए गए रुपए के बराबर ही अपना योगदान देती है.
योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता
- योजना में आवेदन करने के लिए किसान की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- आवेदक के 2 हेक्टेयर (लगभग 5 एकड़) तक कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए.
- आप किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना (जैसे NPS, ESIC या EPFO) के लाभार्थी नहीं होने चाहिए.
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण (खाता संख्या और IFSC कोड)
- कृषि भूमि का प्रमाण (जमाबंदी/खसरा)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- प्रीमियम की राशि
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में ऐसे करें आवेदन
इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते है. ऑनलाइन आवेदन के लिए www.pmkisan.gov.in या www.pmkmy.gov.in पर जाकर फॉर्म भरें. वहीं ऑफलाइन आवेदन के लिए अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), ग्राम पंचायत कार्यालय, या कृषि विभाग कार्यालय में जाकर रजिस्ट्रेशन कर लें. जो किसान पहले से ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना का लाभ ले रहे हैं, उन्हें दोबारा कोई दस्तावेज़ देने की ज़रूरत नहीं होगी.