किसानों के लिए खुशखबरी, अब मिलेगी 36 हजार की सालाना पेंशन, तुरंत भरें फॉर्म

केंद्र सरकार ने देश के छोटे और गरीब किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक मदद देने के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत योग्य किसानों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी.

By Pinki Negi

किसानों के लिए खुशखबरी, अब मिलेगी 36 हजार की सालाना पेंशन, तुरंत भरें फॉर्म
PM Kisan Maandhan Yojana

केंद्र सरकार ने देश के छोटे और गरीब किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक मदद देने के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत योग्य किसानों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी. इस योजना का लाभ विशेष रूप से उन किसानों को मिलेगा, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और जिनके पास कमाई का कोई दूसरा रास्ता नहीं है.

इन किसानों को सालाना मिलेंगे 36,000 रुपए

देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरू की गई. इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देना है, ताकि उन्हें किसी पर निर्भर न रहना पड़े. योजना का लाभ लेने के लिए किसान को 18 से 40 साल की उम्र तक हर महीने 55 रुपए से 200 रुपए जमा करने होंगे. जब किसान 60 साल का हो जायेगा, तो उन्हें हर महीने 3,000 रुपए ( सालाना 36,000) की पेंशन दी जाएगी. इस योजना की खास बात यह है कि सरकार भी किसान द्वारा जमा किए गए रुपए के बराबर ही अपना योगदान देती है.

योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता

  • योजना में आवेदन करने के लिए किसान की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
  • आवेदक के 2 हेक्टेयर (लगभग 5 एकड़) तक कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए.
  • आप किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना (जैसे NPS, ESIC या EPFO) के लाभार्थी नहीं होने चाहिए.

जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता विवरण (खाता संख्या और IFSC कोड)
  • कृषि भूमि का प्रमाण (जमाबंदी/खसरा)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • प्रीमियम की राशि

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में ऐसे करें आवेदन

इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते है. ऑनलाइन आवेदन के लिए www.pmkisan.gov.in या www.pmkmy.gov.in पर जाकर फॉर्म भरें. वहीं ऑफलाइन आवेदन के लिए अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), ग्राम पंचायत कार्यालय, या कृषि विभाग कार्यालय में जाकर रजिस्ट्रेशन कर लें. जो किसान पहले से ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना का लाभ ले रहे हैं, उन्हें दोबारा कोई दस्तावेज़ देने की ज़रूरत नहीं होगी.

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

हमारे Whatsaap ग्रुप से जुड़ें