
यदि आपने सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में पैसे जमा किए थे, तो उसके लिए फिर से सहकारिता मंत्रालय ने CRCS सहारा री-सबमिशन रिफंड पोर्टल शुरू किया है. यह पोर्टल खासकर उन लोगों के लिए है जिनके रिफंड के दावे पहले खारिज हो गए थे या जिनके दस्तावेजों में कोई कमी थी. अगर आपका भी 5 लाख रुपए तक का दावा है, तो आपको इस पोर्टल पर जल्दी आवेदन करना होगा.
सहारा निवेशकों को वापिस मिलेगा पैसा
29 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, जिसके बाद सहारा समूह की चार सहकारी समितियों – हुमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (कोलकाता), सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (लखनऊ), सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड (भोपाल), और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (हैदराबाद) के निवेशकों को उनका पैसा वापिस करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है.
सहारा री-सबमिशन रिफंड पोर्टल
CRCS सहारा री-सबमिशन रिफंड पोर्टल की शुरुआत केवल उन लोगों के लिए की गई है, जिनके आवेदन पहले पेमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण रद्द हो गए थे. यदि आपको भी CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर “कमी का संदेश” मिला है, तो आप अपने 14-अंकों के क्लेम रिक्वेस्ट नंबर (CRN) का उपयोग करके लॉग इन कर सकते हैं. जो निवेशक पहली बार आवेदन कर रहे हैं, वे https://mocrefund.crcs.gov.in पर रजिस्टर कर सकते हैं. इसमें केवल वहीं आवेदन री -सबमिशन के लिए योग्य हैं जिन्हें 45 दिन पूरे हो चुके है.
ऐसे करें री -सबमिशन प्रक्रिया
री-सबमिशन प्रक्रिया करने के लिए आपको सबसे पहले CRCS पोर्टल पर जाना होगा. इसके बाद आपको अपना 14 अंकों का CRN कोड और कैप्चा डालकर लॉग इन करना होगा. अब आपके CRN से जुड़े आधार नंबर को वेरिफाई किया जाएगा. अगर आपका CRN सही है, तो आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा. वही अगर आपका CRN गलत होता है तो आपको 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करना होगा.