EWS बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूलों में मिलेगा फ्री एडमिशन! RTE के नए नियम से जानें क्या हैं फायदे

देश के कई महंगे प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का प्रावधान RTE 2009 में किया गया है, इस कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25 फीसदी सीटें EWS कोटे के लिए आरक्षित होती है

By Pinki Negi

EWS बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूलों में मिलेगा फ्री एडमिशन! RTE के नए नियम से जानें क्या हैं फायदे
EWS बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूलों में मिलेगा फ्री एडमिशन! RTE के नए नियम से जानें क्या हैं फायदे

देश के कई महंगे प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का प्रावधान RTE 2009 में किया गया है, इस कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25 फीसदी सीटें EWS कोटे के लिए आरक्षित होती है, जिस पर जो कमजोर वर्ग के बच्चे होते है, वह प्रवेश ले कर फ्री में पढाई कर सकते है।

यह भी देखें: Vivo का तगड़ा 5G फोन लॉन्च, 5500mAh की बैटरी, 512GB मेमोरी, 90W की फास्ट चार्जिंग और 50MP+32MP कैमरा, कीमत बस इतनी सी

RTE से प्राइवेट स्कूलों की 25 फीसदी सीटें रिजर्व

शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 के अनुसार, देश के प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25 फीसदी सीटें आरक्षित होती है, इसका मतलब यह है, की यह बच्चे बिना फीस दिए इन स्कूलों में पढ़ सकते है, सरल शब्दों में कहें तो, देशभर के प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कोर्ट से फ्री में पढ़ाया जा सकता है, ऐसे बच्चों के लिए देशभर के प्राइवेट स्कूलों में 25 फीसदी सीटें कानूनी तौर पर रिजर्व है।

1से लेकर 8वीं तक मुफ्त पढाई का अधिकार

ऑल इंडिया पैरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट अशोक अग्रवाल के अनुसार, RTE के नियमों के मुताबिक, EWS कोटे से बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला दिया जाता है, और वे 8वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर सकते है, इस कानून का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करना है, अगर किसी अभिभावक के पास EWS कोटे के प्रमाण पत्र है, तो वह अपने बच्चे का दाखिला प्राइवेट स्कूल में मुफ्त करवा सकता है।

यह भी देखें: चाहो तो बाइक की तरह चलाओ, चाहो तो साइकिल बना लो! सिर्फ ₹499 में घर लाओ

राज्यों को 12वीं तक शिक्षा देने का अधिकार

RTE अधिनियम के तहत EWS बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में 8वीं तक मुफ्त पढाई का प्रावधान है, हालाँकि दिल्ली जैसे कुछ राज्यों में सरकारी जमीन पर बने प्राइवेट स्कूलों में यह सुविधा 12वीं तक भी उपलब्ध है, कोर्ट के आदेश के कारण वहां 12वीं तक EWS बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती है, और राज्यों में भी यह प्रावधान लागू किया जा सकता है, क्यूंकि संविधान राज्यों और केंद्र सरकार को इस कानून में संशोधन करने का अधिकार देता है, जिससे की यह सुविधा 12वीं तक बढ़ाई जा सकती है।

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

हमारे Whatsaap ग्रुप से जुड़ें