
आजकल कोई भी लेनदेन UPI के माध्यम से हो रही है. UPI का ज्यादा इस्तेमाल और अधिक ट्रांजैक्शन की वजह से आयकर विभाग की नजर सभी जगह रहती है. आपको बता दें कि UPI में लेनदेन करने की एक सीमा होती है. इसलिए कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि अगर हम किसी दोस्त को UPI से 50,000 रुपए भेजे तो क्या उस पर भी टैक्स लगेगा? भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 56(2) के अनुसार, गिफ्ट या आर्थिक मदद के तौर पर मिली राशि पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता हैं. लेकिन इसकी भी एक सीमा निर्धारित की गई है. गिफ्ट में मिली वस्तु की कीमत तय सीमा से ज्यादा होने पर इनकम टैक्स लग सकता हैं.
रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट पर टैक्स
इनकम टैक्स के नियम के अनुसार, अगर कोई आपका करीबी रिश्तेदार आपको कोई गिफ्ट देता है तो उसकी राशि पर की सीमा नहीं होती है. वहीं अगर गिफ्ट देने वाला कोई दूर का रिश्तेदार या दोस्त होता है, तो उसकी कीमत 50 हजार रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर यह रकम 50 हजार रुपए से ज्यादा होती है तो एक्स्ट्रा राशि आपकी आय में जोड़ दी जाएगी और उसी के हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा.
कौन होते है क़रीबी रिश्तेदार
अगर आपको अपने किसी क़रीबी रिश्तेदार जैसे – माता-पिता, भाई-बहन, या पति/पत्नी से कोई गिफ्ट मिलता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, चाहे उसकी कीमत कितनी ज्यादा क्यों न हो. इसके अलावा शादी में मिले गिफ्ट पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है.
50,000 रुपये या उससे अधिक की रकम पर लगेगा टैक्स
आयकर विभाग के मुताबिक, अगर आप व्यावसायिक उद्देश्य के लिए, आय के रूप में, या किसी सेवाओं के बदले में 50,000 रुपए या उससे ज्यादा रुपए लेते हैं, तो वह आपकी आय में जोड़ा जाएगा. इसी आय के हिसाब से आपसे टैक्स लिया जाएगा.
दोस्त ने यूपीआई से दिए 50 हजार रुपए तो
अगर कोई दोस्त आपको निजी मदद के लिए 50,000 रुपए भेजता है तो उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है. यह पैसा चाहे सीधे आपके बैंक खाते में आया हो या UPI के जरिए भेजा गया हो, टैक्स सिर्फ उसी पैसे पर लगता है जो आयकर नियमों के दायरे में आता है