
यदि आप दिल्ली में व्यवसाय कर रहे है तो आपके लिए अच्छी खबर है. दिल्ली में अब स्विमिंग पूल, होटल, मोटल, ऑडिटोरियम जैसी जगहों के लिए लाइसेंस या NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लेने के लिए आपको पुलिस थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. ये अधिकार अब दिल्ली सरकार या संबंधित संस्थाओं को दे दिया गया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस शुरुआत से व्यापारियों को काफी मुनाफा होगा और उन्हें लाइसेंस बनाने के लिए यहां-वहां नहीं भटकना पड़ेगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिया फैसला
वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुशी जताते हुए उन्होंने इसे डबल इंजन सरकार का लाभ बताया, क्योंकि ये फैसला उपराज्यपाल के आग्रह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने लिया है. दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 की धारा 28 के तहत पहले पुलिस को इस तरह के लाइसेंस जारी करने की अनुमति थी, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है.
लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया होगी आसान
ख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अब लाइसेंस देने का काम सरकार या संबंधित विभाग करेंगें, न की पुलिस. पुलिस का मुख्य काम है सुरक्षा देना. इस बदलाव से उनके काम में कोई रुकावट नहीं आएगी. CM ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल का आभार जताया. सीएम रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि पहले लाइसेंस मिलने में काफी देरी होती थी, जिससे लोगों को परेशान होना पड़ता है. राज्य में नई सरकार आते ही उन्होंने इस मुद्दे पर अनुरोध किया, जिसकी मंजूरी भी मिल गई और अब लोगों को लाइसेंस मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी.