आधार कार्ड को नहीं कर पाएंगे जन्म प्रमाण पत्र दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल, सरकारी आदेश जारी

आधार कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है जिसका उपयोग कई सरकारी, गैर -सरकार कामों के लिए किया जाता है. लेकिन अब झारखंड सरकार ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग ने सभी जिला कार्यालय प्रमुखों को आदेश किया दिया है कि अब आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र के वैध दस्तावेज़ के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.

By Pinki Negi

आधार कार्ड को नहीं कर पाएंगे जन्म प्रमाण पत्र दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल, सरकारी आदेश जारी
आधार कार्ड

आधार कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है जिसका उपयोग कई सरकारी, गैर -सरकार कामों के लिए किया जाता है. लेकिन अब झारखंड सरकार ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग ने सभी जिला कार्यालय प्रमुखों को आदेश किया दिया है कि अब आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र के वैध दस्तावेज़ के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. यह जानकारी UIDAI के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के बाद लिया गया है.

आधार कार्ड अब जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर मान्य नहीं

सरकार ने एक पत्र जारी करते हुए कहा है कि आधार कार्ड मुख्य रुपए पहचान के लिए जारी किया जाता हैं, न कि जन्म तिथि को प्रमाणित करने के लिए. चाहे हमारे आधार कार्ड में जन्म तिथि क्यों न हो, उसे जन्म तिथि सत्यापन के लिए प्रमाणित दस्तावेज़ नहीं माना जा सकता है.

अब जब भी आपको सरकार या अन्य कामों के लिए जन्मतिथि प्रमाण की जरूरत होगी तो वहां पर जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जैसे मान्य देस्तावेजों का इस्तेमाल होगा. आधार कार्ड केवल पहचान प्रमाण के रूप में ही मान्य रहेगा.

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Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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