
कई लोग अपने जरूरी सामान को रखने के लिए बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते है. अगर आपका भी बैंक लॉकर है, तो ये जानकारी आपके लिए जरूरी है. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के नियम अनुसार बैंक लॉकर लेते समय ग्राहकों को एक एग्रीमेंट पर साइन करना होता है. लेकिन 20% लोगों ने अभी तक इस एग्रीमेंट पर अपने साइन नहीं किए है, जिस वजह से उनका बैंक लॉकर बैंक बंद किया जा सकता है.
नए बैंक लॉकर एग्रीमेंट के मुख्य प्रावधान
नए बैंक लॉकर एग्रीमेंट में ग्राहकों को पहले से ज्यादा सुरक्षा मिलेगी, अगर ऐसा नहीं होता है या फिर बैंक आपकी चीज़ों को सुरक्षित नहीं रख पाता, तो आप बैंक के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई कर सकते हैं. इस एग्रीमेंट के मुताबिक यदि आग लगने या अन्य दुर्घटना के वजह से लॉकर के अंदर रखी चीज़ खराब हो जाती है तो इस स्थिति में आप बैंक को जिम्मेदार ठहरा सकते है. इस प्रावधान से ग्राहकों को रखी गई चीजों की सुरक्षा मिलेगी.
कब से लागू होगा नया नियम
बैंक लॉकर में कुछ तकनीकी सुधारों और ग्राहकों की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए RBI ने अगस्त 2021 में बैंकों को आदेश दिए थे कि वह सभी बैंक लॉकर ग्राहकों के 1 जनवरी 2023 तक नए एग्रीमेंट पर साइन करवा लें. लेकिन काम पूरा न होने के कारण इस समय सीमा को 2 बार बढ़ा दिया है. पहले दिसंबर 2023 तक और फिर मार्च 2024 तक. इसके बाद भी अभी तक नए एग्रीमेंट का काम पूरा नहीं हो पाया है और अब बैंक RBI से इसकी समय सीमा को दिसंबर 2025 तक बढ़ाने की माँग कर रहे हैं.
एग्रीमेंट साइन न करने पर क्या होगा ?
यदि आपका बैंक लॉकर है और आपने अभी तक नए एग्रीमेंट पर साइन नही किया है, तो बैंक आपके लॉकर को फ्रीज़ कर सकते हैं, उसमे बाद आप उसका इस्तेमाल नही कर पाएंगे. बैंकों को अधिकारी है कि वह आपका लॉकर बंद कर सकती है. नए एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए बैंक आपको नोटिस भेजती है.