
आधार अधिनियम के तहत फर्जी पहचान अपनाकर या धोखाधड़ी से आधार प्राप्त करने पर सख्त कार्यवाई हो सकती है, जिसमें जेल की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान शामिल है, यह आदेश रेलवे मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है।
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नकली आधार
यात्रियों की आधार आईडी की जांच करने के आदेश रेल मंत्रालय की ओर से दिए गए है, मंत्रालय ने देश के सभी रेलवे जोन को निर्देश दिया है की टिकट जांच कर्मी यात्रियों की आधार पहचान की वास्तविक समय में एम आधार एप्लिकेशन के माध्यम से जांच करें, यदि कोई आधार कार्ड फर्जी पाया जाता है, तो उसी समय कार्यवाही की जाएं यह निर्देश तब जारी किया गया है, जब फर्जी आधार कार्ड के मामले सामने आए है, जिनमे कुछ लोग फर्जी या जाली आधार कार्ड के साथ भारत में अनाधिकृत रुप से रह रहे है, यहीं नहीं रोजगार और यात्रा सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए पहचान प्रमाण के रुप में इस्तेमाल कर रहे है।
आधार कार्ड पर मौजूद क्यूआर कोड होगा स्कैन
रेल मंत्रालय ने बताया की आधार कार्ड पर मौजूद क्यूआर कोड को स्कैन करने उस व्यक्ति तस्वीर नाम, जन्म तिथि, पता और आधार संख्या जैसी मुख्य पहचान जानकारी स्क्रीन दिखाई देती है , जिससे दस्तावेज की प्रमाणिकता का तुरंत सत्यापन किया जा सकता है, एप्लिकेशन ऑफलाइन मोड में भी कार्य करती है।
जेल और जुर्माने का प्रावधान
रेलवे के सभी जोन से अनुरोध किया गया है, की वे अपने टिकट जांच कर्मियों को ‘एम आधार ऐप’ डॉउनलोड कर उसका उपयोग करने के लिए ट्रेंड करें, पत्र में कहा गया है, की अगर किसी भी व्यक्ति का आधार कार्ड संदिग्ध या नकली हो तो इसकी जानकारी फ़ौरन रेलवे सुरक्षा बल या नजदीकी पुलिस या रेलवे पुलिस को दे देनी चाहिए, ताकि आवश्यक कानूनी कार्यवाई की जा सके।