कमाई ₹15000 और पत्नी को देना ₹12000 मेंटेनेंस! हाईकोर्ट के इस फैसले पर उठे सवाल
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर पत्नी अपने नाबालिग बच्चे की देखभाल के लिए नौकरी छोड़ती है, तो वह गुजारा भत्ता लेने की हकदार है। यह फैसला एक ऐसे मामले में आया जहां पति की आय कम थी, फिर भी कोर्ट ने उसे अंतरिम भरण-पोषण देने का आदेश दिया। यह निर्णय महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक अहम मिसाल पेश करता है।
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