
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तीन बैंकों के खिलाफ सख्ती दिखाई है, बैंकिंग रेजुलेशन एक्ट 1949 के धारा 35A और 56 के तहत प्रतिबंध लगाया है, तीनों बैंकों को 4 जुलाई से ही व्यवसाय बंद करने का आदेश जारी किया गया है, कुछ जरुरी निर्देश जारी किए गए है।
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प्रतिबंध लगाए जाने के दौरान, ग्राहकों को भी परेशानी होगी, इस लिस्ट में शामिल दो बैंकों के ग्राहक सीमित राशि की निकासी कर पाएंगे, वहीं एक बैंक को इसकी अनुमति भी नहीं दी गई है, यह आदेश 6 महीने तक जारी रहेगा, RBI ने बैंकों का लाइसेंस रद्द नहीं किया है, कुछ समय के लिए बस प्रतिबंध लगाया है, इस लिस्ट में इनोवेटिव को -ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (दिल्ली), द इंडस्ट्रियल को -ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (गुवाहाटी), और द सहकारी बैंक लिमिटेड (मुंबई) शामिल है।
इन सेवाओं पर रहेगा प्रतिबंध
तीनों बैंक आरबीआई की स्वीकृति के बिना कोई भी लोन या एडवांस को स्वीकृत या रिन्यू नहीं कर पाएंगे, इन्हें कोई भी निवेश उधार लेने और नई राशि जमा स्वीकार करने सहित अन्य लेनदेन से रोका गया है, अपने दायित्व के निर्वहन में या अन्यथा कोई भुगतान करने की अनुमति भी नहीं होगी, किसी प्रकार के समझौता या व्यवस्था करने पर भी रोक होगी, संपत्ति या परिसंपत्ति बेचने की अनुमति भी नहीं होगी, लेकिन बैंक अन्य कुछ और कार्य जैसे कर्मचारियों के वेतन, किराया, बिजली बिल आदि के संबंध में व्यय कर सकते है, इसके अलावा जमा राशियों के विरुद्ध ऋण रिसेट ऑफ करने की अनुमति भी दी गई है।
ग्राहक निकाल पाएंगे इतनी रकम
आरबीआई ने इन्नोवेटिव को -ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड दिल्ली और द इंडस्ट्रियल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड गुवाहाटी बैंक बचत बैंक या चालू खाते या किसी अन्य अकाउंट में रखी गई कुल राशि में से 3,5000 रुपए तक की राशि निकालने की अनुमति दी गई है, हालाँकि भवानी सहकारी बैंक लिमिटेड मुंबई के ग्राहकों को यह सुविधा भी नहीं मिलेगी, हर एक ग्राहक डीआईसीजीसी एक्ट 1961 के प्रावधानों के तहत 5 लाख रुपए मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि की जमा बिमा दावा राशि प्राप्त करने का अधिकार रखता है।
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आखिर क्यों उठाया आरबीआई ने यह कदम
हाल ही में बैंक के कामकाज में सुधार के लिए बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के साथ आरबीआई ने बातचीत की थी, बैंक द्वारा पर्यवेक्षी चिंताओं को दूर करने और बैंक के जमाकर्ताओं की हितों की रक्षा के लिए ठोस प्रयास नहीं किए जाने पर यह कदम उठाया गया है, 3 जुलाई को तीनों बैंकों को निर्देश जारी किया गया है।