
जो नागरिक सरकारी पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे है, उन्हे हर साल बैंक में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण पत्र) जमा करना होता है.यदि यह सर्टिफिकेट जमा नहीं किया तो आपको पेंशन का लाभ मिलना बंद हो जायेगा. अब आप इस सर्टिफिकेट को घर बैठे ऑनलाइन बना सकते हैं जिससे आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि कभी -कभी ऑनलाइन प्रक्रिया में गलती होने का डर बना रहता है, जिससे सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है और आपको पेंशन मिलने में परेशानी हो सकती है.
डिजिटल सर्टिफिकेट रिजेक्ट होने पर क्या करें ?
यदि आपका जीवन प्रमाण पत्र किसी वजह से रिजेक्ट हो जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले आपको पेंशन देने वाली एजेंसी से संपर्क करना होगा. उन्हे अपनी समस्या बतानी होगी. इसके बाद आपको नया जीवन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होगा. उस फॉर्म में सभी जानकारी सही से भरें और बायोमेट्रिक डिटेल भी दें. यह काम जितनी जल्दी हो सके उसे कर लेना, क्योंकि स आईडी के बनने के बाद ही आपका जीवन प्रमाण से संबंधी काम मान्य होगा और आपको पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की खासियत
अक्सर कई लोग सोचते है कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को बैंक में खुद जमा करना पड़ता है. लेकिन ऐसा नहीं है. आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है. यह काम पूरी तरह से ऑनलाइन होता है. जैसे ही आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनता है, उसकी जानकारी अपने आप लाइफ सर्टिफिकेट रिपॉजिटरी में चली जाती है. उसके बाद यह खुद ही आपको पेंशन देने वाली एजेंसी तक पहुंचा देते है.
ध्यान रखे जरूरी नहीं है कि सबको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी है. अगर पेंशनधारक खुद बैंक में जा सकते है तो वह कागज वाला जीवन प्रमाण पत्र भी ले सकते है. इस फॉर्म को खुद ही बैंक में जाकर जमा करवाना होता है.