
आज के समय में लगभग सभी के पास पैन कार्ड है.पैन कार्ड एक बेहद जरूरी दस्तावेज है, जिसका उपयोग वित्तीय लेनदेन और आयकर संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है. लेकिन कई बार हमारा पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाता है, ऐसा होने पर हमें भारी जुर्माना भी लग सकता है और कई जरूरी काम भी अटक सकते है.
आयकर विभाग ने लगाया जुर्माना
यदि आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो गया है और आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आयकर विभाग आप पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है. इनएक्टिव PAN कार्ड का उपयोग करना अपराध है, जिससे आप पर करवाई हो सकती है.
ऐसे चेक करें पैन कार्ड का स्टेटस
अगर आपका पैन कार्ड Inactive हो गया है, तो उसे आप दोबारा एक्टिव कर सकते है. इसके लिए आपको बताई गई प्रक्रिया को फॉलो करना होगा –
- सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं.
- वेबसाइट के होम पेज में ‘Quick Links’ ऑप्शन में जाकर Verify Your PAN विकल्प पर क्लिक करें.
- इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा, जहां आपको अपना पैन नंबर, पूरा नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा.
- अब आपके रजिस्टर नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे दर्ज करके Validate पर क्लिक करें.
- इसके बाद आपके सामने आपके पैन कार्ड का स्टेटस आ जायेगा, जिससे पता चल जाएगा कि आपका पैन कार्ड ‘एक्टिव’ है या ‘इनएक्टिव’