दवाओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी और दुकानदारों द्वारा मनमानी वसूली पर अब सरकार ने सख्त कदम उठाया है, सरकार ने डायबिटीज, बुखार, दर्द, स्ट्रेस और हार्ट जैसी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली 41 जरूरी दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) तय कर दिए हैं। नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने मंगलवार को इसका नोटिफिकेशन जारी किया.

इस आदेश के तहत अब दवा कंपनियां सिर्फ सरकार द्वारा तय अधिकतम दाम ही वसूल सकेंगी. कंपनियां तय रेट के ऊपर केवल वैध जीएसटी जोड़ सकती हैं, लेकिन यह जीएसटी तभी जोड़ा जा सकता है जब उसका भुगतान सरकार को किया गया हो या किया जाना हो.
ग्राहकों को रेट लिस्ट दिखाना ज़रूरी
सरकार ने सभी मेडिकल दुकानदारों और डीलरों को निर्देश दिए हैं कि वे निर्माता द्वारा दी गई नई प्राइस लिस्ट को दुकान में ऐसे स्थान पर लगाएं जहां ग्राहक उसे आसानी से पढ़ सकें. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ग्राहक को साफ-साफ जानकारी हो कि वह दवा की तय कीमत ही चुका रहा है.
नियम न माने तो कंपनियों पर कार्रवाई तय
NPPA ने साफ किया है कि ये नियम उन निर्माताओं पर लागू होंगे जो सरकार द्वारा तय शर्तों का पूरी तरह पालन करते हैं. यदि कोई कंपनी तय मूल्य से अधिक वसूली करती है, तो उसे अतिरिक्त वसूली गई राशि ब्याज सहित सरकार को लौटानी होगी.
कौन-कौन सी दवाएं शामिल हैं?
जिन 41 दवाओं के दाम तय किए गए हैं उनमें ये प्रमुख नाम शामिल हैं:
- Atorvastatin & Ezetimibe Tablets (कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल)
- Clindamycin & Nicotinamide Gel (त्वचा रोग)
- Empagliflozin & Metformin Hydrochloride Tablets (डायबिटीज)
- Cefuroxime & Potassium Clavulanate Tablets (इन्फेक्शन)
- Cholecalciferol Oral Drops (विटामिन D सप्लीमेंट)
- Iron, Folic Acid & Cyanocobalamin Syrup (खून की कमी)
- Polmacoxib & Paracetamol Tablets (दर्द और सूजन)
जनता को मिलेगा सीधा फायदा
सरकार के इस कदम से काफी फायदा होने वाला है खासकर उन लोगों के लिए जो लंबी बीमारियों के चलते दवाओं पर हर महीने बड़ी रकम खर्च करते हैं। अब इस फैसले के बाद कई लोगों की इस पर प्रतिक्रिया आ रही है, लो इस फैसले को काफी अच्छा कदम मान रहे हैं.