बांग्लादेशी नागरिकों को देश से बाहर करने की तैयारी! 1950 के कानून के तहत होगी कार्रवाई

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को एक बड़ा ऐलान किया और कहा कि अब राज्य में अवैध प्रवासियों को बाहर निकाला जाएगा. इसके लिए उन्हें विदेशी न्यायाधिकरणों पर निर्भर होने की जरूरत नही होगी. अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने के लिए सरकार अब सीधे 1950 के ‘Immigrants (Expulsion from Assam) Order’ का इस्तेमाल करेगी, जो आज भी कानूनी रूप से मान्य है.

By GyanOK

बांग्लादेशी नागरिकों को देश से बाहर करने की तैयारी! 1950 के कानून के तहत होगी कार्रवाई
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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को एक बड़ा ऐलान किया और कहा कि अब राज्य में अवैध प्रवासियों को बाहर निकाला जाएगा. इसके लिए उन्हें विदेशी न्यायाधिकरणों पर निर्भर होने की जरूरत नही होगी. अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने के लिए सरकार अब सीधे 1950 के ‘Immigrants (Expulsion from Assam) Order’ का इस्तेमाल करेगी, जो आज भी कानूनी रूप से मान्य है.

मुख्यमंत्री का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लॉज 6A पर सुनवाई के समय साफ शब्दों में कहा है कि हर बार अदालती कार्यवाही होना जरूरी नही है. राज्य में बाहर से आए लोगों को निकालने के लिए पहले से एक वैध कानून है. हालांकि इससे पहले उन्हें इस कानून की सही जानकारी नहीं थी.

मिला कार्रवाई करने का अधिकार

1950 के आदेश के तहत जिलाधिकारी को अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने के लिए अधिकार है. अब वो प्रवासियों को तुरंत बाहर जाने के आदेश दे सकते है. खासतौर पर उस मामले में जहां कानूनी कार्रवाई नहीं चल रही हो. मुख्यमंत्री सरमा ने बताया कि जहां कानूनी प्रक्रिया नही होती है वहां हम किसी को भी बाहर कर सकते है और जरूरत पड़ी तो बार -बार कारवाई की जा सकती है.

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